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हाइकोर्ट ने मांगा डीएम व एडीएम से जवाब

शहर के थोक सब्जी मंडी से जुड़ा मामला अब पटना हाइकोर्ट पहुंच गया है. दारोगा प्रसाद राय कॉलेज के पास चल रही थोक सब्जी मंडी को बरहन गोपाल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी. इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत थी. लेकिन जिला प्रशासन की ओर से बार-बार आदेश आने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था.इसी देरी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अब जिलाधिकारी और अपर समाहर्ता से जवाब तलब किया है.

प्रतिनिधि,सीवान.शहर के थोक सब्जी मंडी से जुड़ा मामला अब पटना हाइकोर्ट पहुंच गया है. दारोगा प्रसाद राय कॉलेज के पास चल रही थोक सब्जी मंडी को बरहन गोपाल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी. इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत थी. लेकिन जिला प्रशासन की ओर से बार-बार आदेश आने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था.इसी देरी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अब जिलाधिकारी और अपर समाहर्ता से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करनी होगी.यह मामला एक साल से भी ज्यादा समय से अधर में लटका हुआ था. स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि मंडी को शिफ्ट करने में लगातार हो रही देरी से व्यापार प्रभावित हो रहा है. ट्रैफिक जाम, गंदगी और अव्यवस्था जैसी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं. कॉलेज के पास मंडी होने से छात्रों और आम जनता को काफी परेशानी होती है.यही वजह है कि सरकार ने पहले ही इसे बरहन गोपाल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था.इस मुद्दे को अधिवक्ता प्रयाग कुमार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत उठाया था. उनकी पहल पर यह मामला कई बार सारण प्रमंडल के आयुक्त और विभागीय सचिव व प्रधान सचिव तक पहुंचा.कई बार अधिकारियों ने एनओसी जारी करने का आदेश भी दिया, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हो सकी.अब हाइकोर्ट के आदेश के बाद लोगों में नई उम्मीद जगी है. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर समय पर मंडी स्थानांतरित हो जाए तो व्यापार और आम जनता दोनों को राहत मिलेगी.वहीं, छात्रों और राहगीरों ने भी कहा कि कॉलेज के पास से मंडी हटने पर जाम और गंदगी की समस्या से छुटकारा मिलेगा.

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