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siwan news : तीन थाना प्रभारी व आइओ के वेतन मद से 24 हजार रुपये काटने का आदेश

Updated at : 09 Oct 2025 7:50 PM (IST)
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siwan news : तीन थाना प्रभारी व आइओ के वेतन मद से 24 हजार रुपये काटने का आदेश

siwan news : कोर्ट के अवमानना मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का फरमान

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सीवान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने संबंधित तीन थाना प्रभारी एवं मामलों के जुड़े अनुसंधानकर्ता के वेतन मद से 15 से 24 हजार रुपये काटने का आदेश पारित किया है. दो मामलों में महाराजगंज थाने के थाना प्रभारी एवं अनुसंधानकर्ता रजनीकांत कुमार के वेतन मद से 24 हजार रुपये तथा जीबी नगर थाना प्रभारी एवं कांड के अनुसंधानकर्ता निधि कुमारी के वेतन मद से 15 हजार रुपये काटने का आदेश पारित किया है. अदालत ने उपरोक्त राशि विधिक सेवा प्राधिकार के पीड़ित प्रतिकार कोष में पुलिस कप्तान के माध्यम से जमा कराने का भी आदेश पारित किया है. बताया जाता है कि महाराजगंज थाना कांड संख्या 381 सन 25 में अग्रिम जमानत याचिकाकर्ता राहुल शाह एवं थाना कांड संख्या 336 सन 25 में अग्रिम जमानत याचिकाकर्ता कृष्णा शाह की जमानत याचिका विगत कई तिथियां से केस डायरी के अभाव में सुनवाई के लिए लंबीत थी. अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी व कांड के अनुसंधानकर्ता को अविलंब केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया था. अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी नहीं प्रस्तुत करने पर संबंधित थाना प्रभारी को भी स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था. बावजूद कई तिथियां पर संबंधित थाना प्रभारी एवं कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाये जाने पर बाध्य होकर न्यायालय ने उनके वेतन के मद से प्रत्येक तिथियों के अनुसार निर्धारित राशि कुल योग लगभग 24 हजार रुपये वेतन मद से काटने का आदेश पारित किया है. उपरोक्त आदेश की प्रति पुलिस कप्तान को प्रेषित कर दी गयी है. इसी प्रकार एक अन्य मामला जो जीबी नगर थाने में कांड संख्या 270 सन 25 के अंतर्गत लंबित है, इसकी याचिकाकर्ता मीरा देवी से संबंधित केस डायरी की मांग न्यायालय द्वारा की गयी थी. किंतु विगत 10 स्थितियों पर भी न तो कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा डायरी प्रस्तुत की गयी एवं न ही संबंधित थाना प्रभारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया गया. बाध्य होकर न्यायालय ने जीबी नगर थाना प्रभारी एवं संबंधित कांड के अनुसंधानकर्ता निधि कुमारी पर प्रत्येक तिथियों के अनुसार कुल योग 15 हजार रुपये प्रत्येक पर आर्थिक दंड देते हुए उनके वेतन मद से काटने का आदेश पारित करते हुए उपरोक्त सभी मामलों में पुलिस कप्तान को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर से उपरोक्त तीनों मामलों के थाना प्रभारी एवं अनुसंधानकर्ता को रिपोर्ट के साथ निर्धारित तिथि 17 अक्तूबर को कोर्ट में सदेह उपस्थिति सुनिश्चित कराएं. आदेश की प्रति पुलिस कप्तान को प्रेषित कर दी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH KUMAR

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