चावल आपूर्ति में लापरवाही पर 17 पैक्स को नोटिस

Published by : DEEPAK MISHRA Updated At : 20 Sep 2025 9:11 PM

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जिले में चावल आपूर्ति में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. जिले की 17 पैक्स पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है. विभाग ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वालों पर धान गबन का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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प्रतिनिधि, सीवान. जिले में चावल आपूर्ति में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. जिले की 17 पैक्स पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है. विभाग ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वालों पर धान गबन का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में अधिप्राप्ति धान के बदले शत-प्रतिशत सीएमआर (चावल) की आपूर्ति न करने पर जिला सहकारिता विभाग ने समितियों को कड़ी चेतावनी दी है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने ऐसे सभी अध्यक्षों और प्रबंधकों को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने और बकाया कैश क्रेडिट राशि जमा करने का आदेश दिया है. जिले की जांच में यह सामने आया कि कई पैक्स ने 14 सितंबर तक निर्धारित शत-प्रतिशत सीएमआर बिहार राज्य खाद्य निगम को जमा नहीं किया. सबसे अधिक बकाया बड़हरिया प्रखंड के औराई पैक्स पर है. जहां 235.91 टन चावल अब तक आपूर्ति नहीं हुआ. इसके अलावा अन्य प्रखंडों में भी अलग-अलग मात्रा में चावल बकाया है. प्रखंड वार बकाया आंकड़े भगवानपुरहाट प्रखंड के बनसोही पैक्स 62.43 टन, ब्रह्मस्थान पैक्स 1.73 टन, कौडिया पैक्स 3.31 टन, व्यापार मंडल 4.43 टन,बड़हरिया प्रखंड के औराई 235.91 टन, कैलगढ़ उत्तर 3.69 टन, चौकी हसन 0.74 टन,दरौदा प्रखंड के बगौरा 28.87 टन, रुकुंदीपुर 7.38 टन, बाल बंगरा 4.43 टन,रघुनाथपुर प्रखंड के करसर 13.29 टन,गुठनी प्रखंड के बलुआ 7.38 टन, जीरादेई प्रखंड के नरेंद्रपुर 6.02 टन, पचरुखी प्रखंड के हरदिया 1.20 टन,हसनपुरा प्रखंड के हरपुर कोटवा 2.11 टन, पियाउर 30.51 टन, आंदर प्रखंड के जयजोर 10.34 टन शामिल है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लगातार निर्देश और चेतावनी देने के बावजूद कई समितियों ने निर्धारित समय तक चावल आपूर्ति नहीं की. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने अपने नोटिस में पैक्स से कहा है कि यह बताएं कि आपने और आपकी पूरी प्रबंधकारिणी ने समय पर चावल क्यों जमा नहीं किया. अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपकी समिति और इसके सभी प्रबंधकारियों के खिलाफ सरकारी राशि के दुरुपयोग और धान गबन के मामले में कार्रवाई की जाएगी. इसमें प्राथमिकी दर्ज करना, अधिवार वाद या नीलामी वाद जैसे कानूनी कदम शामिल होंगे. साथ ही, सभी बकाया कैश क्रेडिट राशि भी तुरंत जमा करना सुनिश्चित करें.

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