ट्रैफिक जाम से राहत के लिए डीएम का बड़ा फैसला
सीवान. शहर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक जाम की समस्या और आम जनता की परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-115 एवं बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा-12 के तहत आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार शहर में सरकारी और निजी बसों के प्रवेश पर समयबद्ध रोक लगा दी गयी है. यह आदेश बबुनिया मोड़ से फतेहपुर बाइपास होते हुए तरवारा मोड़ तक के मार्ग पर लागू होगा. आदेश के मुताबिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इस मार्ग में सरकारी और निजी बसों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. मार्ग पर पहले बसें यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए जगह-जगह खड़ी हो जाती थीं, जिससे रोजाना ट्रैफिक जाम बन जाता था और स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. कई बार एंबुलेंस और अन्य आपात सेवाएं भी प्रभावित होती थीं. हालांकि, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. अब बसों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा. इसके तहत बसें वैशाखी मोड़, छोटपुर बाईपास मोड़, गोपालगंज मोड़ होते हुए ललित बस स्टैंड मार्ग से चलेंगी. जिला प्रशासन का मानना है कि इस कदम से शहर के अंदर यातायात का दबाव कम होगा और आम लोगों को जाम से राहत मिलेगी. डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक यातायात और संबंधित प्रवर्तन पदाधिकारियों को आदेश के कड़ाई से पालन का निर्देश दिया है. उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. प्रशासन ने बस संचालकों और आम जनता से सहयोग की अपील की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

