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हत्या के आरोपित गुलाब अली को उम्रकैद की सजा

Updated at : 20 Sep 2025 9:46 PM (IST)
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हत्या के आरोपित गुलाब अली को उम्रकैद की सजा

एडीजे तीन संतोष कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्याकांड से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी गुलाब अली को उम्र कैद की सजा सुनाई. अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रु का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह की अलग से सजा भुगतान पड़ेगी.

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सीवान. एडीजे तीन संतोष कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्याकांड से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी गुलाब अली को उम्र कैद की सजा सुनाई. अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रु का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह की अलग से सजा भुगतान पड़ेगी. बताया जाता है कि पुरानी किला निवासी शमीर एवं मोहम्मद अब्दुल्ला आपस में मौसेरे भाई थे. 20 अगस्त 2021 को सुबह में पुरानी किला निवासी गुलाब अली से शमीर का विवाद हुआ था. संध्या के समय मुहर्रम के अवसर पर फतिया पढ़ने के लिए दोनों मौसरे भाई बीवी शैदान चौक पर दक्षिण टोला गए हुए थे रात्रि में फातिहा पढ़कर जब लौट रहे थे तो सुबह के विवाद को लेकर गुलाम अली पुनः शमीर से उलझ पड़ा. वाद विवाद बढ़ गई और पास रखे चाकू से गुलाब अली ने शमीर पर जानलेवा हमला कर दिया. जख्मी हालत में शमीर का इलाज के क्रम में निधन हो गया. टनाक्रम को लेकर मृतक समीर के मौसेरे भाई अब्दुल्ला के बयान कर गुलाब अली के विरुद्ध प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई गई थी. मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक याहिया खान तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बहस किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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