सीवान. जिले के कलाकारों को कला सामग्री की खरीदारी से लेकर बीमारी तक में दो लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी. इसके लिए कला-संस्कृति व युवा विभाग ने जिला के कलाकारों से आवेदन मांगा है. यह आर्थिक मदद कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से दी जाएगी.इसके लिए कलाकार कल्याण पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है. योजना के लिए जरूरी कागजात के साथ मापदंड संबंधित गाइडलाइन भी जारी की गई है. वैसे कलाकार अनुदान के पात्र होंगे, जिनकी आय 30 हजार रुपये मासिक से ज्यादा नहीं हो, इसके लिए उन्हें आय प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा. वहीं वाद्य यंत्र आदि की खरीदारी के लिए 50 हजार तक और अन्य के लिए दो लाख तक की मदद दी जाएगी. जिला कला संस्कृति पदाधिकारी ऋचा वर्मा ने बताया कि गंभीर बीमारी अथवा घायल होने पर चिकित्सा प्रमाणपत्र, चिकित्सा पर्ची, जांच रिपोर्ट, दवा का बिल एवं अन्य साक्ष्य देना अनिवार्य होगा. केंद्र सरकार, राज्य सरकार व निजी बीमा कंपनी की चिकित्सा बीमा योजना (आयुष्मान भारत एवं अन्य) से आच्छादित न होने का प्रमाणपत्र देना होगा. चाक्षुष कला यानि पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, वास्तुकला आदि में अगर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रमों या कला प्रदर्शनियों में आमंत्रण पर शिरकत करने, प्रस्तुति या प्रदर्शनियों की तैयारी, मार्ग व्यय इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस संबंध में कलाकारों को स्व-घोषणा प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके द्वारा कार्यक्रम में शिरकत के लिए आमंत्रणकर्ता या किसी अन्य श्रोत से कोई मानदेय नहीं लिया गया है. देश के विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय नाटक अकादमी या समकक्ष संस्थाओं में नामांकित होने वाले राज्य के कलाकारों को उच्च शिक्षा, अध्ययन और शोध कार्य के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. कलाकारों द्वारा संबंधित संस्थान द्वारा निर्गत समर्पित विपत्र पर आर्थिक सहायता देने के लिए समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा. चाक्षुष कला एवं प्रदर्श कला के कलाकार को उपस्कर, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री के क्रय के लिए समिति की अनुशंसा पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। कलाकार द्वारा उपस्कर, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री के क्रय का मूल विपत्र समर्पित करने पर राशि दी जाएगी.
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