प्रतिनिधि,सीवान. महाराजगंज नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद गुड़िया देवी को अयोग्य घोषित करने की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुकी है.इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख नौ अक्टूबर तय की गयी है.शिकायत सामने आने के बाद नगर पंचायत की राजनीति में उबाल आ गया है और तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. इसके पहले इसी माह में ही मुख्य पार्षद शारदा देवी का कुर्सी होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने के मामले में चली गई थी. इसका भी सुनवाई राज्य निर्वाचन आयोग में हुआ था. अभी यह मामला थमा ही नहीं था कि दूसरा शिकायत पर भी सुनवाई शुरू हो गई है.आरोप है कि उप मुख्य पार्षद गुड़िया देवी सशक्त स्थायी समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रही थीं.इसके अलावा उन पर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने और अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया है.यह शिकायत निर्वतमान मुख्य पार्षद शारदा देवी ने राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई थी. उनका कहना है कि गुड़िया देवी की कार्यशैली नगर पंचायत के हित में नहीं है और इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए.राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने इस संबंध में पत्र जारी कर गुड़िया देवी को नौ अक्टूबर को सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहाहै. पत्र में कहा गया है कि यदि वे उपस्थित नहीं होती हैं तो आयोग उपलब्ध कागजातों और अभिलेखों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा.वहीं शिकायतकर्ता शारदा देवी को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे सुनवाई के दौरान अपने पक्ष में लिखित बयान जमा करें और केवल स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से एक व्यक्ति ही उपस्थित हों.जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को भी इस मामले से संबंधित पत्र भेजा गया है.उसमें कहा गया है कि सुनवाई के दिन जिला पंचायत राज पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता को जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के साथ प्रतिनियुक्त किया जाए.इधर, उप मुख्य पार्षद गुड़िया देवी ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि यह शिकायत बदले की भावना से की गई है.निर्वतमान मुख्य पार्षद शारदा देवी ने व्यक्तिगत रंजिश में आकर यह मामला उठाया है. गुड़िया देवी ने भरोसा जताया कि वे आयोग के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखेंगी.अब देखना दिलचस्प होगा कि नौ अक्टूबर की सुनवाई में आयोग क्या फैसला सुनाता है. इस पर नगर पंचायत की राजनीति का भविष्य भी निर्भर करेगा
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