ePaper

आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

Updated at : 19 Aug 2025 8:25 PM (IST)
विज्ञापन
आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

मंगलवार को निर्वाचक सूची प्रेक्षक-सह-आयुक्त सारण प्रमंडल राजीव रोशन की अध्यक्षता में विधायक, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष व सचिवों की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई.

विज्ञापन

सीवान. मंगलवार को निर्वाचक सूची प्रेक्षक-सह-आयुक्त सारण प्रमंडल राजीव रोशन की अध्यक्षता में विधायक, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष व सचिवों की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में तिथिवार किए गए कार्यों की जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आयुक्त को दी. बताया गया कि जिला के सभी आठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का जिनका गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है उसकी सूची, बीएलओ- 02 का घोषणा पत्र, प्रारूप मतदाता सूची का हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी तथा युक्तिकरण के पश्चात मतदान केंद्रों की अंतिम प्रकाशन की सूची सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष व सचिव को उपलब्ध करा दी गई है. आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि अर्हता तिथि 01.07.2025 के आधार पर एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची का सूक्ष्मता से अवलोकन कर लें. प्रारूप निर्वाचक सूची का गहन निरीक्षण के पश्चात यदि किसी योग्य पात्र व्यक्ति का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को प्रारूप-6 में घोषणा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन बीएलओ / सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के यहां आवेदन जमा कराने में सहयोग करें. आयुक्त ने बताया कि किसी भी योग्य निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची में न छूटे तथा अयोग्य निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची में जुटे नहीं इस बात का विशेष ध्यान इस अभियान में रखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में सभी मतदान केंद्रों पर वैसे मतदाताओं के नाम की सूची प्रदर्शित की गई है, जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है. प्रारूप सूची के संबंध में आक्षेप की तिथि 01 सितंबर तक निर्धारित की गई है. इस दौरान जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे मतदाता प्रपत्र- 6 के साथ एनेक्सचर डी एवं वांछित डॉक्यूमेंट के साथ बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. बैठक में राजनीतिक दल से सहयोग की अपेक्षा की गई. उन्होंने बताया कि अयोग्य व अपात्र व्यक्ति का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची से हटाने के संबंध में आक्षेप प्रारूप-7 में दाखिल किया जा सकता है. संशोधन या स्थानांतरण के लिए प्रारूप-8 में आवेदन करने हेतु संबंधित निर्वाचकों को प्रेरित करने की बात कही. राज्य के बाहर से बिहार राज्य में स्थानांतरण के मामले में आवेदक को प्रारूप-8 के साथ घोषणा पत्र भी समर्पित करना आवश्यक बताया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
DEEPAK MISHRA

लेखक के बारे में

By DEEPAK MISHRA

DEEPAK MISHRA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन