प्रतिनिधि, हसनपुरा. नगर पंचायत हसनपुरा द्वारा आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं को संपत्ति कर भुगतान से जोड़ते हुए एक अहम फैसला लिया है.संपत्ति कर भुगतान के बिना नगर पंचायत की कोई भी सेवाएं नहीं मिल सकेगी. नगर पंचायत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अब नगर निकाय से मिलने वाली सभी सेवाएं जैसे- जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, जाति, आय, मूल निवास प्रमाणपत्र, दाखिल खारिज, ठेकेदार पंजीकरण, जल कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, कचरा उठाव सहित अन्य सेवाएं केवल उन्हीं आवेदकों को प्रदान की जाएंगी जिन्होंने चालू वर्ष का संपत्ति कर जमा कर दिया है. नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार राज ने बताया कि यह निर्णय नगर निकाय के आंतरिक संसाधनों में वृद्धि एवं नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है. कार्यपालक पदाधिकारी ने यह भी कहा कि जब तक संपत्ति कर का अद्यतन भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक नगर निकाय द्वारा कोई भी सेवा/सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी. गोली मारकर घायल मामले में दो पर केस दर्ज दरौंदा. थाना क्षेत्र के भीखाबांध गांव में पार्टी करने के दौरान दोस्तों में हुए विवाद के दौरान शुक्रवार की संध्या में गोली मार कर घायल कर दिया गया था. जिस मामले में पिता रामपुकार सिंह के आवेदन पर पुलिस ने दो लोगों नितेश कुमार सिंह एवं सोनू कुमार सिंह पर केस दर्ज कर लिया है. थाना में दिए आवेदन में कहा है कि मेरे घर नितेश कुमार सिंह आए और मेरे लड़के उमेंद्र कुमार सिंह को लेकर चले गए. कुछ देर बाद सूचना मिली कि मेरे लड़के उमेंद्र सिंह को गोली लगी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद उमेंद्र सिंह के लड़के रोहित एवं मोहित के साथ गांव के अन्य लोग गए और उसे लेकर महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने सीवान, उसके बाद पटना रेफर कर दिया. जहां स्थिति गंभीर बताई जा रही है.
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