एसडीओ ने संचालकों को चेतावनी दी और कहा कि कृषि भूमि पर बिना भू–सम्परिवर्तन कराए किसी भी प्रकार का व्यवसायिक कार्य करना कानूनन अपराध है. उन्होंने संचालकों को अविलंब अनुमंडल कार्यालय से कृषि भूमि का भू–सम्परिवर्तन कराने तथा खनन प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत अनुमति पत्र आदि अन्य आवश्यक कागजात अनुमंडल कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले ईंट-भट्ठा संचालकों के विरुद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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