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525 रूपये में होगा दुधारू मवेशियों का बीमा

Updated at : 13 Sep 2024 7:47 PM (IST)
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525 रूपये में होगा दुधारू मवेशियों का बीमा

सूबे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार की ओर से दुधारू मवेशियों के पशुधन बीमा सुरक्षा योजना की शुरूआत की गई है. जिससे बीमारी व अन्य कारणों से मवेशियों की मृत्यु से पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति की भरपाई की जा सके. इसके लिए पशुपालकों को मवेशियों के मौत पर उन्हें पशु बीमा के तौर पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी.

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सीवान.सूबे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार की ओर से दुधारू मवेशियों के पशुधन बीमा सुरक्षा योजना की शुरूआत की गई है. जिससे बीमारी व अन्य कारणों से मवेशियों की मृत्यु से पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति की भरपाई की जा सके. इसके लिए पशुपालकों को मवेशियों के मौत पर उन्हें पशु बीमा के तौर पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी. इस योजना का मकसद पशुपालकों के दुधारू मवेशियों का पशु बीमा कर पशुपालकों के आर्थिक प्रगति, पूंजी निर्माण एवं डेयरी व्यवसाय के प्रबंधन में आर्थिक सहायता दी जानी है.इस योजना में प्रति दुधारू मवेशी का अधिकतम मूल्य 60 हजार रुपये निर्धारित की गई है. जिस पर 3.5 प्रतिशत की दर से पशु बीमा की कुल राशि 2100 रुपये होगी. जिसमें राज्य सरकार की ओर से 75 फीसदी राशि यानी 1575 रुपये अनुदान के तौर पर देगी. इसके अलावे पशुपालकों को प्रीमियम की 25 फीसदी राशि यानी 525 रूपये बीमा कंपनी को भुगतान करना होगा. बीमा कंपनी की ओर से दुधारू पशुओं का बीमा एक साल के लिए ही किया जायेगा. एक पशुपालक अधिकतम चार दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों के दुधारू मवेशियों में डाटा इयर टैग लगाये जायेंगे. इसके गुम होने पर पशुपालकों को मवेशी की मौत के बाद पशु बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा. जिला गव्य विकास पदाधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि मवेशियों की मौत पर आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए दुधारू मवेशियों की बीमा शुरूआत की गई है. पशुधन बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाई जा सके. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है.बताया कि योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों के दुधारू पशुओं का बीमा में वरीयता दिया जायेगा. इस योजना के तहत वैसे दुधारू मवेशियों का बीमा कराया जायेगा, जो स्वस्थ हो तथा पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो.

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