सीवान : दुष्कर्म के बाद चार वर्षीया बच्ची की हत्या के मामले में आरोपित जियाउद्दीन उर्फ धनू को एडीजे, वन विनोद शुक्ल की अदालत ने बुधवार को फांसी की सजा सुनायी है. बड़हरिया थाने के इजमाली निवासी मो राजा की पत्नी रुकशाना खातून ने बड़हरिया थाने में मामला दर्ज कराया था.
प्राथमिकी में बताया गया था कि 25 अगस्त, 2018 को कलामुद्दीन मियां का पुत्र जियाउद्दीन उर्फ धनू ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसकी हत्या कर दी थी. परिजनों के बयान व आवेदन पर पुलिस ने आरोपित जियाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में कोर्ट ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में मृत्यु दंड, भादवी 302 में आजीवन कारावास की सजा, 30 हजार रुपये फाइन, फाइन नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनायी है.
सीवान : व्यवसायी हत्याकांड में 11 को आजीवन कारावास
सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज तिवारी की अदालत ने खाद व्यवसायी हरिशंकर हत्याकांड के मामले में 11 को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही सभी आरोपितों पर एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माना के रूप में जमा करने का आदेश दिया है. वहीं साक्ष्य के अभाव में एक पुरुष व दो महिला को रिहा कर दिया.