पुपरी. पिकअप वैन की ठोकर से राजकली देवी नामक महिला की मौत मामले में थाना क्षेत्र के मधुबनी चौक निवासी रामाश्रय राम की 61 वर्षीय पत्नी फूलवती देवी के फर्द बयान पर स्थानीय थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जिसमें स्थानीय गांव निवासी लक्ष्मी साह के पुत्र श्याम साह को नामजद आरोपी बनाया गया है. आरोपी पर पिकअप वाहन से ठोकर मारकर जख्मी कर देने व पहचान में आने पर शिकायत करने पर राॅड से मार कर सिर फाड़ देने का आप लगाया गया है. फर्द बयान में बताया गया है कि वह प्रतिदिन की भांति अपने ही गांव के राजकली देवी के साथ अहले सुबह काम पर जा रही थी. जिस क्रम में लापरवाही व तेजी से एक पिकअप आया और हम दोनों को धक्का मार दिया. जिसमें मेरा दाहिना पैर टूट गया और राजकली गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. जब वह बाहर निकला तो उसकी पहचान मधुबनी चौक गांव निवासी लक्ष्मी साह के पुत्र श्याम साह के रूप में की. जिसे शिकायत किया तो राॅड से सिर पर मारकर जख्मी कर दिया. हम बेहोश हो गए. होश में आए तो अपने आप को एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर इलाज के दौरान पाया. जहां पता चला कि राजकली देवी की मौत हो चुकी है.
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