Sitamarhi : बार-बार दोषपूर्ण मोबाइल सेट देने पर क्षतिपूर्ति के भुगतान का आदेश

Edited by AMITABH KUMAR
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दोषपूर्ण मोबाइल की बिक्री करना नोकिया कंपनी को महंगा पड़ा है.

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— जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश से उपभोक्ता को बड़ी राहत

— नोकिया कंपनी के अधिकारियों को दिया गया है आदेश

सीतामढ़ी.

दोषपूर्ण मोबाइल की बिक्री करना नोकिया कंपनी को महंगा पड़ा है. एक उपभोक्ता के वाद के आलोक में जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी से जुड़े तीन अधिकारियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया है. कंपनी को नोकिया हैंडसेट खरीद में खर्च राशि 3700 को एक अक्टूबर 2024 से भुगतान की तिथि तक सात फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने, शारीरिक, मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय मद ने 10 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है. इसके लिए कंपनी को दो माह का समय दिया गया है. फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता से पुराना हैंडसेट प्राप्त करने की अनुमति दी है. फोरम के अध्यक्ष गिरीश मिश्र व सदस्य अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा उक्त फैसला सुनाया गया है.

— क्या है यह पूरा मामला

डुमरा प्रखंड के भासर गांव के मोहन गुप्ता ने फोरम में तीन नवंबर 22 को एक वाद दायर किया था, जिसमें कहा था कि 30 सितंबर 21 को स्थानीय एक दुकान से नोकिया मोबाइल खरीद की थी. कुछ दिन बाद ही उक्त सेट हैंग होने लगा. शिकायत पर कंपनी के द्वारा जनवरी – 22 में बदल कर नया सेट दिया गया. इसमें भी खराबी होने पर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा फिर नया सेट दिया गया. यह सेट दिल्ली में काम नहीं किया. इसकी शिकायत पर कंपनी के किसी भी स्तर के अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की गई. वाद के आलोक में पक्ष रखते हुए कंपनी ने कहा गया कि उपभोक्ता के द्वारा लापरवाही व गलत तरीके से हैंडसेट का संचालन किया गया. इसी कारण फोन में समस्या उत्पन्न हुई. फोन बदल कर दिया गया था. शिकायत स्वीकार के योग्य नहीं है.

— शिकायत में तर्कों से फोरम संतुष्ट

सुनवाई के दौरान फोरम ने पाया कि उपभोक्ता गुप्ता द्वारा संबंधित दुकान से नोकिया मोबाइल खरीदा गया था. नेटवर्क की समस्या आने पर सेट बदला भी गया था. तीसरी बार शिकायत पर कंपनी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया. फोरम द्वारा विभिन्न टिप्पणियों के साथ उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है. उक्त आदेश का अनुपालन का आदेश गुड़गांव स्थित नोकिया कंपनी के आलावा कंपनी के बिहार के मैनेजर सुनील सिंह व रीजनल कस्टमर केयर, दिल्ली को दिया गया है. उपभोक्ता गुप्ता ने वाद में क्षतिपूर्ति के रूप में 73,700 रूपये का दावा किया था.

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