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अलर्ट: वाहनों पर एचएसआरपी नहीं तो लगेगा जुर्माना, पुराने वाहनों पर भी अनिवार्य

Updated at : 03 Mar 2025 8:58 PM (IST)
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अलर्ट: वाहनों पर एचएसआरपी नहीं तो लगेगा जुर्माना, पुराने वाहनों पर भी अनिवार्य

वाहनों की सुरक्षा व ट्रैफिक नियमों को सख्ती से पालन करने की दिशा में अब परिवहन विभाग के रडार पर वैसे वाहन हैं, जिन पर एचएसआरपी नहीं हैं.

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डुमरा. वाहनों की सुरक्षा व ट्रैफिक नियमों को सख्ती से पालन करने की दिशा में अब परिवहन विभाग के रडार पर वैसे वाहन हैं, जिन पर एचएसआरपी नहीं हैं. इन वाहनों पर विभाग एक अप्रैल से भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा हैं. बताया गया हैं कि केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप सभी वाहनों पर एचएसआरपी का लगा होना अनिवार्य हैं. साथ ही एक अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों पर भी एचएसआरपी को अनिवार्य कर दिया हैं. विभाग के अनुसार वाहनों के डिलेवरी से पूर्व निबंधित वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने का दायित्व संबंधित डीलर का हैं. इसके लिए वाहन क्रेता से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना हैं. यदि एचएसआरपी के लिए कोई डीलर क्रेता से अतिरिक्त राशि की मांग करता हैं तो उनका ब्यापार प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया जायेगा. —बगैर एचएसआरपी वाहनों की डिलेवरी पर रोक वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने का दायित्व संबंधित डीलर का हैं. परिवहन विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर बताया हैं कि बगैर एचएसआरपी के किसी भी वाहन का डिलेवरी नहीं करना हैं. साथ ही एक अप्रैल 2019 से पूर्व के निबंधित वाहन स्वामियों को निर्देश दिया गया हैं कि वे संबंधित कम्पनी के नजदीकी डीलर से संपर्क कर अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा विभागीय स्तर से जुर्माना लगाया जायेगा. –क्या हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एचएसआरपी यानि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार का नंबर प्लेट हैं. जिसे पूरी तरह से एल्युमुनियम से तैयार किया गया हैं. इसके ऊपरी कोने पर होलोग्राम होता हैं. जिसमे वाहन की सभी जानकारी होती हैं. इस प्लेट में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक यूनिक कोड रहता हैं, जो सभी वाहनों के लिए अलग-अलग रहता हैं. –क्या कहते हैं अधिकारी एचएसआरपी सभी नए व पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया हैं. इसके लिए विशेष अभियान चलकर ऐसे वाहनों पर जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा. यह प्लेट वाहन सुरक्षा व ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए काफी जरुरी हैं. वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाने पर 25 सौ रूपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान हैं. राकेश रंजन, मोटरयान निरीक्षक बॉक्स में —फर्जी एचएसआरपी बनाने वालो पर होगी कार्रवाई डुमरा. फर्जी रूप से एचएसआरपी बनाने वालों पर परिवहन विभाग के साथ-साथ अब पुलिस भी निगरानी रखना शुरू कर दिया हैं. विभाग को ऐसी सुचना मिल रही हैं कि जालसाजों द्वारा फर्जी एचएसआरपी तैयार कर वाहनों की मूल निबंधन संख्या की जगह दूसरे निबंधन संख्या का फर्जी नंबर प्लेट लगा दिए जा रहे हैं. इसका खुलासा तब होता हैं जब किसी वाहन ई-चालान निर्गत किया जाता हैं. जिस वाहन पर ई-चालान निर्गत होता हैं उसके संबंध में विभाग को मालूम होता हैं कि वह वाहन किसी अन्य स्थान पर हैं. इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने डीएम, एसपी व डीटीओ को पत्र भेजकर फर्जी निबंधन प्लेट बनाने व लगाने वालों की जांच कर कार्रवाई करने को कहा हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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