कोर्ट की सुरक्षा बढ़ी, बिना पास के परिसर में नो इंट्री
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :17 May 2016 4:26 AM
विज्ञापन

डुमरा कोर्ट : गत माह छपरा सिविल कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्थानीय व्यवहार न्यायालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. हाई कोर्ट ने व्यवहार न्यायालयों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का आदेश दिया था. इसके आलोक में प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाये गये हैं. […]
विज्ञापन
डुमरा कोर्ट : गत माह छपरा सिविल कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्थानीय व्यवहार न्यायालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. हाई कोर्ट ने व्यवहार न्यायालयों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का आदेश दिया था. इसके आलोक में प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाये गये हैं. यानी अब बिना पास का कोर्ट परिसर में जाना मुश्किल हो गया है. फिलहाल इस मुश्किल का सामना विशेष कर पक्षकारों को करना पड़ रहा है.
मेटल डिटेक्टर से जांच : व्यवहार न्यायालय के बाहरी दोनों मुख्य द्वार पर पुलिस बल की तैनाती की गयी है. कोर्ट परिसर में जाने वालों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है. जांच की जा रही है. तलाशी भी ली जा रही है. जिला प्रशासन व व्यवहार न्यायालय प्रशासन के बीच कोर्ट की सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत के बाद जिला जज संजय प्रिय के आदेश पर सोमवार से अधिवक्ता व कर्मी को छोड़ अन्य किसी को बिना पहचान पत्र या पास के कोर्ट परिसर में नहीं जाने दिया जा रहा है. अधिवक्ताओं को एसोसिएशन से निर्गत पास को वैध माना गया है.
कोर्ट के कर्मियों को कोर्ट प्रशासन के स्तर से पास निर्गत किया गया है. कोर्ट प्रशासन द्वारा ही अधिवक्ता लिपिकों के लिए पास निर्गत किया गया है. मुकदमे में अपना पक्ष रखने के लिए यहां आने वाले पक्षकारों को बिना पास के कोर्ट परिसर में जाना मुश्किल है. पक्षकारों को अधिवक्ता या अधिवक्ता लिपिक द्वारा पास निर्गत किया जा रहा है. कोर्ट के दोनों मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी व कर्मी संबंधित व्यक्ति का नाम पता दर्ज कर पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद परिसर में जाने की अनुमति दे रहे हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










