तस्करी मामले में पांच वर्ष कारावास

Published at :01 Jun 2018 4:41 AM (IST)
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तस्करी मामले में पांच वर्ष कारावास

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में आरोपित संतोष कुमार को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना […]

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डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में आरोपित संतोष कुमार को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार अर्थदंड भी लगाया है.

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जेल में बिताये गये अवधि में सजा का समायोजन किया जायेगा. सजा पाने वाला व्यक्ति कन्हौली थाना क्षेत्र के खाप गांव का रहनेवाला है. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इंद्रकांत चौधरी ने बहस की. मालूम हो कि दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को उसे दोषी करार दिया था. है.
आरोप है कि आठ मार्च 2017 को एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक धर्मपाल शर्मा मेजरगंज के समीप भारत-नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र बल के साथ गश्ती पर थे. भारत-नेपाल समपार के समीप नेपाल की ओर से साइकिल के साथ एक व्यक्ति भारत सीमा में प्रवेश किया. आशंका पर उसकी तलाशी ली गयी. तलाशी के क्रम में साइकिल पर रखे चावल के बोरा से लगभग दो किलोग्राम नेपाली गांजा बरामद किया गया. एसएसबी ने जब्त गांजा व तस्कर को कन्हौली थाना पुलिस के हवाले कर दिया. कन्हौली थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
प्रथम एडीजे ने सुनाया फैसला
आरोपित पर 50 हजार रुपये
का जुर्माना भी लगाया
जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर
एक वर्ष जेल में बिताना होगा
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