टाडा अभियुक्त सहुद का शेखपुरा से कोई संबंध नहीं
Updated at : 28 Apr 2015 12:57 AM (IST)
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व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मेरी छवि को खराब करने की साजिश की शेखपुरा : भागलपुर के टाडा न्यायालय द्वारा दोषी करार दिये गये सहुद आलम का यहां से कोई संबंध नहीं है. 25 अप्रैल के अंक में छपे सहुद आलम के संबंध में शेखपुरा से संबंधी खबर पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी है. यहां […]
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व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मेरी छवि को खराब करने की साजिश की
शेखपुरा : भागलपुर के टाडा न्यायालय द्वारा दोषी करार दिये गये सहुद आलम का यहां से कोई संबंध नहीं है. 25 अप्रैल के अंक में छपे सहुद आलम के संबंध में शेखपुरा से संबंधी खबर पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी है. यहां के कुंडा निवासी सहुद आलम ने पत्रकारों को बताया कि भागलपुर टाडा मामले से उसका कोई संबंध नहीं है.
उसने बताया कि भागलपुर या किसी दूसरी जगह के न्यायालय से कभी किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है. हालांकि उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वे यहां 2002 से विस्फोटक का कारोबार कर रहे हैं और प्रत्येक अंतराल पर विस्फोटक लाइसेंस का नवीकरण भी कराते रहे हैं.
उसने आगे बताया कि न्यायालय में उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम उल्लंघन का एक मामला शेखपुरा थाना कांड संख्या 267/2009 स्थानीय न्यायालय में लंबित है. उसने आरोप लगाया है कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण यहां के कुछ स्थानीय तत्व ने उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है. इन तत्वों द्वारा स्थानीय प्रशासन को भी गुमराह करने की कोशिश की गयी है.
व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मेरी छवि तथा पारिवारिक जीवन को तबाह करने की साजिश की है. इस संबंध में सहुद आलम ने जिला प्रशासन और पुलिस के माध्यम से ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है. उसने बताया कि असामाजिक तत्वों को उसने चिह्न्ति कर लिया है.
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