बिना मान्यता और डॉयस कोड के चल रहे थे तीन स्कूल, तत्काल बंद करने का निर्देश

Published by :Vikash Kumar
Published at :19 Apr 2026 9:34 PM (IST)
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बिना मान्यता और डॉयस कोड के चल रहे थे तीन स्कूल, तत्काल बंद करने का निर्देश

SASARAM NEWS.चेनारी के खुर्माबाद क्षेत्र में संचालित तीन निजी स्कूलों की जांच में कई अनियमितताएं सामने आयी हैं. जांच के बाद पत्र जारी कर बीइओ ने संबंधित स्कूलों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है. साथ ही दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है.

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चेनारी के खुर्माबाद में संचालित हो रहे हैं तीन स्कूल, बीइओ की जांच में खुली पोल, दो दिनों में मांगा स्पष्टीकरण

नियमों की अनदेखी पर सख्त चेतावनी, एक लाख जुर्माना व दैनिक दंड का है प्रावधान

सासाराम ऑफिस/ चेनारी.

चेनारी के खुर्माबाद क्षेत्र में संचालित तीन निजी स्कूलों की जांच में कई अनियमितताएं सामने आयी हैं. जांच के बाद पत्र जारी कर बीइओ ने संबंधित स्कूलों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है. साथ ही दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. जारी पत्र के अनुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान के निर्देश पर 17 अप्रैल को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेनारी की ओर से चेनारी प्रखंड के ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, सर्वसमेकित बाल विद्यालय और द यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल की जांच की गयी. जांच में पाया गया कि तीनों स्कूल बिना मान्यता और डॉयस कोड के संचालित हो रहे हैं. जांच के दौरान ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में 58 छात्र-छात्राएं उपस्थित मिले. स्कूल निजी मकान में संचालित पाया गया और यहां से प्रति छात्र ट्यूशन फीस ली जा रही थी, लेकिन वित्तीय अभिलेख उपलब्ध नहीं थे. इसी तरह सर्व समेकित बाल विद्यालय में करीब 200 छात्र-छात्राएं उपस्थित पाये गये, जहां पंजीयन नहीं होने के बावजूद फीस वसूली की जा रही थी. स्कूल में खेल मैदान की भी सुविधा नहीं मिली. वहीं द यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में विद्यालय के साथ कोचिंग भी संचालित की जा रही थी. यहां 182 छात्र-छात्राएं उपस्थित मिले. भवन में पर्याप्त वेंटिलेशन की कमी पायी गयी और गर्मी में बच्चे बैठे हुए थे. यहां भी पंजीयन, डॉयस कोड व वित्तीय अभिलेख का अभाव पाया गया. उक्त स्कूलों को तत्काल संचालन बंद करने और दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है.

प्रबंधन पर एक लाख रुपये तक का लग सकता है जुर्माना

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत बिना मान्यता विद्यालय संचालन करना नियम विरुद्ध है. ऐसे में संबंधित स्कूल प्रबंधन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. निर्देश के बावजूद विद्यालय चालू रखने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये का अतिरिक्त दंड भी लगाया जा सकता है.

क्या कहते हैं बीइओ

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को चेनारी प्रखंड के तीन स्कूलों की जांच की गयी थी. जिसमें भारी अनियमितता पायी गयी थी. उक्त सभी विद्यालय के हेडमास्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारियों के पास पत्राचार किया गया है.

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