हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास

अगरेर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में सात साल पहले हुई थी घटना
अगरेर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में सात साल पहले हुई थी घटना प्रतिनिधि, सासाराम कोर्ट अगरेर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में सात वर्ष पूर्व 14 वर्षीय मनु कुमार की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक आरोपित पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दंडित आरोपितों में सुमन देवी उर्फ चूमन देवी, दूधेश्वर चौधरी, फूलचंद चौधरी और प्रकाश चौधरी उर्फ प्रभाकर, सभी निवासी भगवानपुर, अगरेर शामिल हैं. मामले की प्राथमिकी अगरेर थाना कांड संख्या 23/2019 मृतक के पिता अशोक चौधरी के आवेदन के आधार पर दर्ज की गयी थी. इस मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 367/2022 में जिला जज चतुर्थ की अदालत में चल रहा था. अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घटना 5 मार्च 2019 को अगरेर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में घटी थी. घटना की तिथि को शाम करीब 7:20 बजे मनु कुमार खाना खाकर घर से बाहर गया था और देर रात तक वापस नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. अगले दिन सुबह गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा खेत में मनु का शव देखे जाने की सूचना मिली. परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की. शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाये गये थे. अभियोजन के अनुसार हत्या का कारण अवैध संबंध बताया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी, जिन्होंने घटना का समर्थन किया. गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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