किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त दोषी करार
Published by :ANURAG SHARAN
Published at :24 Jun 2025 5:19 PM (IST)
विज्ञापन

17 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म से हुआ था दुष्कर्म
विज्ञापन
सासाराम कोर्ट.
17 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने एक अभियुक्त कुबेर साह उर्फ लड्डू को दोषी ठहराया है. वह जिगना, दिनारा का रहनेवाला है. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 02 वर्ष पूर्व 09 अक्त्तूबर 2023 को 12:00 बजे दिन में घटी थी. अभियुक्त 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और जान मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया है. अदालत 26 जून को सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




