ePaper

पत्नी की दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 14 Oct 2025 4:55 PM (IST)
विज्ञापन
पत्नी की दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष की सजा

सीनू कुमारी हत्या कांड में पति सर्वजीत कुमार दोषी, कोर्ट ने दी सश्रम कारावास की सजा

विज्ञापन

50 हजार और मोटरसाइकिल की मांग ने ली एक जान, तीन साल बाद मिला न्याय.

सासाराम

कोर्ट.

दहेज हत्या के तीन वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम उमेश कुमार राय की अदालत ने चेनारी निवासी दोष सर्वजीत कुमार (पति) को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. यह मामला चेनारी थाना कांड संख्या 332/2022 से संबंधित है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक राज किशोर विश्वकर्मा ने बताया कि घटना छह नवंबर 2022 को चेनारी थाना क्षेत्र के नायकपुर गांव में हुई थी. मामले की प्राथमिकी मृतका सीनू कुमारी के पिता दिनेश्वर सिंह (निवासी – करूप, शिवसागर) ने दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सीनू कुमारी की शादी 28 नवंबर 2021 को अभियुक्त सर्वजीत कुमार से हुई थी. शादी के बाद से ही सर्वजीत और उसके परिजन दहेज में 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर सीनू को प्रताड़ित करते थे. इसी प्रताड़ना के क्रम में घटना के दिन अभियुक्त ने सीनू कुमारी की हत्या कर उसके शव को पंखे से लटका दिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में छह गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी गयी, जिसके बाद अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ANURAG SHARAN

लेखक के बारे में

By ANURAG SHARAN

ANURAG SHARAN is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन