50 हजार और मोटरसाइकिल की मांग ने ली एक जान, तीन साल बाद मिला न्याय.
सासाराम
कोर्ट.
दहेज हत्या के तीन वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम उमेश कुमार राय की अदालत ने चेनारी निवासी दोष सर्वजीत कुमार (पति) को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. यह मामला चेनारी थाना कांड संख्या 332/2022 से संबंधित है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक राज किशोर विश्वकर्मा ने बताया कि घटना छह नवंबर 2022 को चेनारी थाना क्षेत्र के नायकपुर गांव में हुई थी. मामले की प्राथमिकी मृतका सीनू कुमारी के पिता दिनेश्वर सिंह (निवासी – करूप, शिवसागर) ने दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सीनू कुमारी की शादी 28 नवंबर 2021 को अभियुक्त सर्वजीत कुमार से हुई थी. शादी के बाद से ही सर्वजीत और उसके परिजन दहेज में 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर सीनू को प्रताड़ित करते थे. इसी प्रताड़ना के क्रम में घटना के दिन अभियुक्त ने सीनू कुमारी की हत्या कर उसके शव को पंखे से लटका दिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में छह गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी गयी, जिसके बाद अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

