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सास-ननद की हत्या की दोषी पतोहू को आजीवन कारावास

Updated at : 07 Aug 2024 10:50 PM (IST)
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सास-ननद की हत्या की दोषी पतोहू को आजीवन कारावास

अवैध संबंध का भंडाफोड़ होने के डर से अपने प्रेमी संग मिल कर सास व ननद की गला दबाकर हत्या करने वाली पतोहू को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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सासाराम कोर्ट. अवैध संबंध का भंडाफोड़ होने के डर से अपने प्रेमी संग मिल कर सास व ननद की गला दबाकर हत्या करने वाली पतोहू को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. बुधवार को कोर्ट ने नौहट्टा थाना क्षेत्र के चौखंडा गांव निवासी अभियुक्त संतोषी देवी पर आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड भी अधिरोपित किया है. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक इजहार अंसारी ने बताया कि कांड के सूचक नरेश बिंद उर्फ साधु बिंद ने 21 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि 17 मई 2019 की रात वे अपने रिश्तेदार के घर गये थे. सूचना मिली कि मेरी पत्नी रेशमी देवी व 13 वर्षीया बेटी राधा की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी है. शक के आधार पर तीन अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने जब 31 जुलाई 2019 को चार्जशीट दाखिल की, तो सभी हैरान रह गये. पुलिस ने तीनों नामजद अभियुक्तों को निर्दोष दिखाते हुए सूचक नरेश बिंद की बड़ी पतोहू संतोषी देवी को कांड का दोषी पाया था. पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, पतोहू को को प्रेमी संग अवैध संबंध बनाते उसकी सास व ननद ने देख लिया गया था, जिसके कारण पतोहू ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपनी सास व ननद की गला दबा कर हत्या कर दी थी. इस मामले में अभियोजन के द्वारा छह गवाहों की गवाही करायी गयी थी, जिन्होंने घटना का समर्थन किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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