22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

छह प्रतिशत ब्याज के साथ 19 लाख रुपये ग्राहक को दे पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ग्राहक प्रो देवदास टेम्भरे को 19 लाख रुपये छह प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ 60 दिनों के अंदर भुगतान करे. 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करने पर आठ प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ रुपये देना होंगे.

चंद्रशेखर सिंह, सासाराम कोर्ट. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ग्राहक प्रो देवदास टेम्भरे को 19 लाख रुपये छह प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ 60 दिनों के अंदर भुगतान करे. 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करने पर आठ प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ रुपये देना होंगे. यह आदेश परिवाद सं.-55/ 2022 देवदास टेम्भरे बनाम पंजाब नेशनल बैंक सासाराम और उसके प्रमुख शाखा प्रबंधक के विरुद्ध 10 मई 2024 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जारी किया है. अपने आदेश में आयोग ने कहा है कि इसके अलावा बैंक को बतौर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में ग्राहक को दो लाख रुपये देना होगा. अगर बैंक समय पर राशि का भुगतान नहीं कर पाया, तो उसे रकम पर आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा.

क्या था मामला

सासाराम शहर के एसपी जैन कॉलेज के सेवानिवृत प्रो देवदास टेम्भरे के 19 लाख रुपये तीन चेक से नौ जून, 10 जून व 14 जून 2021 को बैंक से बिना किसी जानकारी के निकाल लिये गये थे, जबकि तीनों चेक उनके घर में पड़े थे. इसकी शिकायत उन्होंने बैंक से की थी. इसकी प्राथमिकी नगर थाना सासाराम में 773/2021 दर्ज की गयी थी. परिवादी के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश ने बताया कि पुलिस व बैंक की कार्रवाई से असंतुष्ट प्रोफेसर ने 22 जुलाई 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया था. इसी परिवाद पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बैंक को यह आदेश पारित किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें