सासाराम ग्रामीण. दी-सासाराम भभुआ सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक लि के प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार पासवान ने शुक्रवार को एमआर आपूर्ति नहीं करने वाले करीब 14 पैक्स व व्यापार मंडलों पर नोटिस जारी किया है. इसमें नासरीगंज प्रखंड के पोखरहां, नासरीगंज वीएमएसएस, काराकाट प्रखंड के बुढवल, सोनवर्षा व मोथा, करगहर के बसडीहा, रुपैठा व बकसड़ा, नौहट्टा के उली बनाही व भदरा, शिवसागर प्रखंड के कोनकी, रोहतास वीएमएसएस, चेनारी प्रखंड के डिहरिया व उगहनी शामिल है. उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में आपके पैक्स को धान अधिप्राप्ति कार्य के लिए कैश क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराया गया है. कैश क्रेडिट की राशि से अधिप्राप्ति किये गये धान के समतुल्य सीएमआर, 15 जून 2025 तक बिहार राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति किया जाना था तथा आपूर्ति किये गये सीएमआर के विरुद्ध प्राप्त राशि से बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये कैश क्रेडिट ऋण चुकता करना था, जो कि इन पैक्सों द्वारा नहीं किया गया. विभाग द्वारा सीएमआर आपूर्ति के लिए गत 10 अगस्त तक विस्तारित समय अवधि में भी इन पैक्सों के द्वारा शत प्रतिशत सीएमआर बिहार राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति नहीं किया गया. उसके बाद भी पुनः 14 सितंबर तक समय अवधि बढ़ाया गया है, लेकिन, शुक्रवार तक भी आपके समिति द्वारा शत प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति बिहार राज्य खाद्य निगम को नहीं कराया गया है. सीएमआर आपूर्ति के लिए सिर्फ दो दिन शेष है. इस संबंध में शाखा स्तर से भी आपको सीएमआर आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिया गया है, बावजूद इन पैक्सों द्वारा शत प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति अब तक नहीं की गयी है. यदि इन पैक्स व व्यापार मंडल द्वारा बैंक द्वारा उपलब्ध कैश क्रेडिट ऋण की राशि सरकारी राशि है. इसके गबन होने की स्थिति में इन सभी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराने के साथ-साथ राशि वसूली के लिए भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वहीं, समिति को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 41 के तहत समिति को निलंबित-अवक्रमित करने के लिए भी अनुशंसा की जायेगी.
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