Sasaram News : हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

Published by : PRABHANJAY KUMAR Updated At : 22 Jul 2025 8:52 PM

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जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने मामले में दोष सिद्ध दो अभियुक्तों रितेश कुमार निवासी बभनी, करगहर व नीरज कुमार निवासी गरुड़ा, करगहर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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सासाराम कोर्ट. हत्या से जुड़े तीन वर्ष पुराने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने मामले में दोष सिद्ध दो अभियुक्तों रितेश कुमार निवासी बभनी, करगहर व नीरज कुमार निवासी गरुड़ा, करगहर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 15-15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. मामले की प्राथमिकी करगहर थाना कांड संख्या 20/ 2022 में दर्ज हुई थी. इसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 216/ 2024 में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घटना तीन वर्ष पूर्व 18 जनवरी 2022 को सुबह 8:30 बजे करगहर थाना क्षेत्र में घटी थी. यहां मामले के सूचक भुवनेश्वर सिंह निवासी गरुड़ा, करगहर के पुत्र प्रमोद कुमार को उसके घर से अभियुक्त अपने साथ बभनी गांव ले गये. वहां परमहंस यादव की मड़ई में उन्होंने खाया था. रात तक प्रमोद के घर नहीं पहुंचने पर सूचक ने सुबह में दोनों अभियुक्तों से प्रमोद के बारे में पूछताछ की, तो अस्पष्ट जवाब देकर सूचक को बरगला दिया. जब सूचक अपने स्तर से खोजबीन करने लगा, तो कुसही बांध के पास नहर में मृत अवस्था में प्रमोद का शव मिला था. घटना का कारण अभियुक्तों द्वारा मृतक से 40 हजार रुपये का लेनदेन बताया जाता है. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को यह सजा सुनायी है.

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