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मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि में नहीं लगेंगे वाहन

आगामी चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर सारण तथा महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना के दौरान विधि व्यवस्था को हर हाल में चुस्त-दुरुस्त रखा जायेगा. मतगणना परिसर में प्रवेश करने वाले उम्मीदवार या चुनाव अभिकर्ता को अपने वाहन मतगणना परिसर के 100 मीटर दूर ही छोड़कर आना होगा. किसी भी व्यक्ति को बिना वैध पहचान पत्र के मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

छपरा (सदर). आगामी चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर सारण तथा महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना के दौरान विधि व्यवस्था को हर हाल में चुस्त-दुरुस्त रखा जायेगा. मतगणना परिसर में प्रवेश करने वाले उम्मीदवार या चुनाव अभिकर्ता को अपने वाहन मतगणना परिसर के 100 मीटर दूर ही छोड़कर आना होगा. किसी भी व्यक्ति को बिना वैध पहचान पत्र के मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. यह निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अमन समीर ने मतगणना के दौरान विधि व्यवस्था के मद्देनजर आहुत बैठक में दिया. उन्होंने कहा कि सभी को हर हाल में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना होगा. वहीं, पूरे मतगणना परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती रहेगी. पूरे जिले में विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी. इसका उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी. प्रत्येक उम्मीदवार हर विधानसभा क्षेत्र में 15-15 चुनाव अभिकर्ता का नाम अपनी ओर से विहित प्रपत्र में दे सकते हैं. चार जून को सुबह आठ बजे से मतगणना कार्य शुरू होना है. बैठक में डीएम ने सभी एआरओ एवं विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि चुनाव के दौरान इवीएम एवं वाहनों के डिस्पैच के लिए अधिग्रहित किये गये भवनों एवं परिसरों को एक सप्ताह के अंदर पूर्ववत स्थिति में लाया जाये. वहीं मतगणना संपन्न होने के उपरांत सात जून तक बाजार समिति परिसर को पूर्ववत स्थिति में लाया जाये. सभी एआरओ तीन दिनों के अंदर सभी टेंट-पंडाल आदि से संबंधित कार्यों को सत्यापित कर प्रतिवेदन दें. वहीं, जिन कोषांगों का कार्य समाप्त हो चुका है, उनमें प्रतिनियुक्त कर्मियों को मूल जगह पर योगदान के लिए अविलंब विरमित किया जाये. मतगणना की राशि 12 बजे तक, सभी इवीएम को वेयर हाउस में जमा कराने के साथ-साथ चुनाव कार्य के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र दिया जाये. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने बैठक के दौरान कहा कि सारण तथा महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार मतगणना के दौरान अपने अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए मतगणना तिथि के तीन दिन पूर्व विहित प्रपत्र में निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं. इस दौरान उन्होंने मतगणना अभिकर्ता के नाम, दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक पहचान पत्र या आधार कार्ड देना होगा. वहीं उन्हें पहले से ही अपने मतगणना अभिकर्ता का टेबल निर्धारित करना होगा कि आखिर अमुक मतगणना अभिकर्ता किस टेबल पर मतगणना कार्य की निगरानी एवं काउंटिंग का अवलोकन करेगा. डीएम के अनुसार मतगणना परिसर में किसी भी मतगणना अभिकर्ता को यत्र-तत्र घूमने पर रोक रहेगी. वहीं, मतगणना अभिकर्ता को धूम्रपान करने के साथ-साथ चाकू या अन्य धारदार हथियार, मोबाइल आदि लेकर आने पर रोक रहेगी. यही नहीं, मतगणना कक्ष में प्रवेश के बाद उन्हें बीच-बीच में बाहर निकलने की छूट गोपनीयता की मद्देनजर नहीं दी जायेगी. बैठक में डीडीसी प्रियंका रानी, एडीएम लोक शिकायत निवारण संजय कुमार के अलावा सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी यथा उपनिर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल, डीटीओ राजीव रंजन सिन्हा, सहायक उत्पाद आयुक्त केके झा, जिला कोषागार पदाधिकारी कुमार विजय प्रताप आदि मौजूद थे.

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Prabhat Khabar News Desk
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