22.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025 में सारण जिले के अंतर्गत गंभीर अपराधों की पहचान कर उनमें न्यायालय में तत्परता से स्पीडी ट्रायल संचालित किया जा रहा है.

छपरा. पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025 में सारण जिले के अंतर्गत गंभीर अपराधों की पहचान कर उनमें न्यायालय में तत्परता से स्पीडी ट्रायल संचालित किया जा रहा है. इन मामलों में साक्षियों के बयान समय पर कराये जा रहे हैं, जिससे मामलों के निष्पादन में तेजी आयी है. एसएसपी डॉ कुमार आशीष ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम, राजीव कुमार भारती द्वारा दरियापुर थाना कांड संख्या 07/20 के हत्याकांड में अभियुक्त बनारस राय और नुनु राय को दोषी करार दिया गया. अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास दिया जायेगा. यह मामला अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण जांच पूरी कर समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर व अनुसंधानकर्ता सहित कुल आठ साक्षियों का बयान दर्ज कराया गया. मामले में लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और सहायक अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी ढंग से पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel