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लोक शिकायत के 13 मामलों की हुई सुनवाई, पांच में आदेश पारित

Updated at : 02 Jan 2026 10:58 PM (IST)
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लोक शिकायत के 13 मामलों की हुई सुनवाई, पांच में आदेश पारित

जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और शिकायत का निवारण किया गया.

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छपरा. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और शिकायत का निवारण किया गया. जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत के कुल 13 मामलों की सुनवाई की, जिसमें पांच मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया व शेष आठ मामले में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षक समीर कुमार, महम्मदपुर, प्रखंड – रिविलगंज से सेवा शिकायत के तहत प्राप्त एक परिवाद के मामले में सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में हुए विलंब के कारण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा से पृच्छा करते हुए सभी संबंधित लंबित भुगतान को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है. लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी. उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ALOK KUMAR

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