Saran News : 16 अप्रैल से 28 जून तक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा न्यायालय का कामकाज
Published by : ALOK KUMAR Updated At : 08 Apr 2025 9:15 PM
Saran News : व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग के आदेश संख्या 115 /25 दिनाक 8/4/25 के द्वारा प्रातः कालीन कोर्ट को लेकर एक आदेश जारी किया गया है.
छपरा(कोर्ट). व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग के आदेश संख्या 115 /25 दिनाक 8/4/25 के द्वारा प्रातः कालीन कोर्ट को लेकर एक आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने पुर्व में आदेश दिया था कि जिस जिले में मॉर्निंग चलाना है वहां के विधि मंडल द्वारा जिला जज को प्रस्ताव दिया जायेगा और उसके बाद विधि मंडल और जिला जज के सामंजस्य के बाद मॉर्निंग कोर्ट चलाया जायेगा. उक्त आदेश के आलोक में विधि मंडल के महामंत्री अमरेन्द्र कुमार सिंह ने अपने कार्यकारिणी की बैठक कर मॉर्निंग कोर्ट किये जाने हेतु जिला जज को पत्र भेजा गया था . महामंत्री के पत्र के आलोक में जिला जज ने छपरा व्यवहार न्यायालय एवं सोनपुर अनुमंडलीय न्यायालय, मढ़ौरा अनुमंडलीय न्यायालय, रेलवे न्यायालय सोनपुर को 16 अप्रैल से लेकर 28 जून 2025 तक प्रातः कालीन न्यायालय चलाने का आदेश दिया गया है. न्यायालय का समय 7,30 प्रातः से एक बजे दोपहर तक रहेगा और अल्पाहार का समय 9:30 से 10:00 बजे तक रहेगा.
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