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Saran News : दहेज प्रताड़ना मामले में पति को तीन साल की सजा व अर्थदंड

Updated at : 06 Jun 2025 10:57 PM (IST)
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Saran News : दहेज प्रताड़ना मामले में पति को तीन साल की सजा व अर्थदंड

Saran News : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में रिवीलगंज थाना क्षेत्र के गोदना निवासी चंद्रकांत सिंह को भादंवि की धारा 498ए के तहत तीन वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है.

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छपरा(कोर्ट). दहेज प्रताड़ना के एक मामले में रिवीलगंज थाना क्षेत्र के गोदना निवासी चंद्रकांत सिंह को भादंवि की धारा 498ए के तहत तीन वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह फैसला एसडीजेएम सुमित कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया. मामले में वादी रामचरित्र सिंह, निवासी सूतीहार थाना डेरनी ने अपनी पुत्री बबीता कुमारी की शादी चंद्रकांत सिंह से 10 दिसंबर 2009 को हिंदू रीति-रिवाज से की थी. वादी के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद से ही चंद्रकांत सिंह ने मोटरसाइकिल, वाशिंग मशीन, टीवी और 10 हजार रुपये दहेज में लाने की मांग शुरू कर दी. इन मांगों को पूरा नहीं करने पर उनकी पुत्री को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. इस संबंध में वादी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर यह मामला आगे बढ़ा. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता उमेश तिवारी ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धनंजय गिरि ने बहस की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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