छपरा. जिलाधिकारी अमन समीर ने शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील के मामलों की सुनवाई की. इस दौरान कुल 12 मामलों की सुनवाई की गयी. जिनमें से चार मामलों में अंतिम आदेश पारित किया गया, जबकि शेष आठ मामलों में अगली तिथि निर्धारित करते हुए संबंधित लोक प्राधिकारों को पूर्ण प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. विशेष रूप से परिवादी संजीव कुमार सिंह के अतिक्रमण से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान अंचलाधिकारी, तरैया द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में एक हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया. जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि लोक शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी पदाधिकारियों को सजग, संवेदनशील एवं सक्रिय रहकर कार्य करने की आवश्यकता है. डीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि टालमटोल या लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.
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