28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आज से नेशनल व स्टेट हाइवे के किनारे खुलेंगे ढाबे

छपरा (सदर) : परिवहन विभाग के सचिव ने सारण के डीएम और एसकी को पत्र भेज कर कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी लॉकडाउन की अवधि में मालवाहक वाहनों के चालकों व हेल्परों को सुविधा के लिए एनएच व एसएच के किनारे ढाबा 20 अप्रैल से खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया […]

छपरा (सदर) : परिवहन विभाग के सचिव ने सारण के डीएम और एसकी को पत्र भेज कर कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी लॉकडाउन की अवधि में मालवाहक वाहनों के चालकों व हेल्परों को सुविधा के लिए एनएच व एसएच के किनारे ढाबा 20 अप्रैल से खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. अपने पत्र में विभाग के सचिव ने लिखा है कि एनएच व एसएच जो जिले से होकर गुजरती है, उस पर शहर से कम से कम दस किलोमीटर की दूरी पर ढाबा खोलने और प्रत्येक 15 किलोमीटर पर एक ढाबा खोलने की अनुमति डीएम द्वारा दी जायेगी. यही नहीं सीमावर्ती जिलों के साथ समन्वय स्थापित कर दो जिलों के बीच ढाबा की संख्या का निर्धारण व स्थल चिह्नित करना बेहतर होगा. इस संबंध में डीएम को यह भी ध्यान रखना होगा कि सड़क के दोनों किनारे ढाबा खुले.बॉक्स ढाबा पर खाने की नहीं, पैकेट लेकर जाने की रहेगी अनुमति परिवहन सचिव ने अपने आदेश में लिखा है कि ढाबा पर मास्क का प्रयोग, साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सख्ती से कराया जायेगा. साथ ही यह भी व्यवस्था की जाये कि चालक व हेल्पर ढाबा के तैयार भोजन अपने वाहन में ले जाकर सेवन करें. ढाबों में बैठ कर भोजन करने की व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जायेगी, अन्यथा वहां अनावश्यक भीड़ होने से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन मुश्किल हो जायेगा. परिवहन सचिव ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि एक समय में भोजन लेने के लिए अधिक संख्या में ट्रक एवं अन्य वाहन ढाबा पर न रुके. यहां पर पेट्रोलिंग कराकर यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्थानीय लोग अनावश्यक रूप से ढाबा पर एकत्र नहीं हो और समय-समय पर खाद्य निरीक्षक भी तैयार होने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच करें. उधर सरकार के पत्र के आलोक में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिले से गुजरने वाले एनएच 19, एसएच 73, एनएच 101, एनएच 102 आदि आधा दर्जन मार्गों पर तीन सौ किलोमीटर की दूरी में विभिन्न स्थानों पर नियमानुसार सड़क के किनारे ढाबा खोलने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रशासन व पुलिस के पदाधिकारियों को दिया है.

यही नहीं सीमावर्ती जिलों के साथ समन्वय स्थापित कर दो जिलों के बीच ढाबा की संख्या का निर्धारण व स्थल चिह्नित करना बेहतर होगा. इस संबंध में डीएम को यह भी ध्यान रखना होगा कि सड़क के दोनों किनारे ढाबा खुले.बॉक्स ढाबा पर खाने की नहीं, पैकेट लेकर जाने की रहेगी अनुमति परिवहन सचिव ने अपने आदेश में लिखा है कि ढाबा पर मास्क का प्रयोग, साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सख्ती से कराया जायेगा. साथ ही यह भी व्यवस्था की जाये कि चालक व हेल्पर ढाबा के तैयार भोजन अपने वाहन में ले जाकर सेवन करें.

ढाबों में बैठ कर भोजन करने की व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जायेगी, अन्यथा वहां अनावश्यक भीड़ होने से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन मुश्किल हो जायेगा. परिवहन सचिव ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि एक समय में भोजन लेने के लिए अधिक संख्या में ट्रक एवं अन्य वाहन ढाबा पर न रुके. यहां पर पेट्रोलिंग कराकर यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्थानीय लोग अनावश्यक रूप से ढाबा पर एकत्र नहीं हो और समय-समय पर खाद्य निरीक्षक भी तैयार होने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच करें.

उधर सरकार के पत्र के आलोक में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिले से गुजरने वाले एनएच 19, एसएच 73, एनएच 101, एनएच 102 आदि आधा दर्जन मार्गों पर तीन सौ किलोमीटर की दूरी में विभिन्न स्थानों पर नियमानुसार सड़क के किनारे ढाबा खोलने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रशासन व पुलिस के पदाधिकारियों को दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें