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Saran News : बिना नक्शा के बने मकानों पर निगम सख्त, जुर्माने के साथ चल सकता है बुलडोजर

Saran News : नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बिना नक्शा पास कराये बन रही बहु मंजिला इमारतों पर खतरा मंडराने लगा है.

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छपरा. नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बिना नक्शा पास कराये बन रही बहु मंजिला इमारतों पर खतरा मंडराने लगा है. मानकों का उल्लंघन कर शहरी इलाकों में मकान बनाने वालों पर जल्द ही नगर प्रशासन जुर्माने के साथ-साथ बुलडोजर चलाने की तैयारी में है. नगर प्रशासन इसके लिए अंदर ही अंदर तैयारी कर रहा है और जल्द ही कार्रवाई धरातल पर दिखने लगेगी.

सर्वे के लिए बनेगी टीम

नगर निगम के विभागीय अभियंता से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे मकानों का निरीक्षण करने के लिए निगम क्षेत्र के सभी एक से 45 वार्डों के लिए नगर प्रशासन ने कई टीम गठन करने की तैयारी शुरू कर दी है. यह टीम प्रतिदिन नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर निर्मित और निर्माणाधीन भवन स्वामियों से मुलाकात कर नगर निगम से निर्गत नक्शे के अनुसार हो रहे निर्माण कार्य की जांच करेंगे. जांच में गड़बड़ी पायी जाने पर कार्यालय को सूचित करेंगे, जिसके बाद वैसे निर्माणाधीन भवन के मालिकों को नोटिस जारी किया जायेगा.

इन इलाकों पर है विशेष नजर

नगर निगम के जानकार सूत्रों के अनुसार शहर के पूर्वी इलाके मसलन रोजा, घेंघटा, बड़ा तेलपा, छोटा तेलपा, हवाई अड्डा का पूरा क्षेत्र, दहियामा, रतनपुरा और बरहमपुर मौजा, गुदरी, अजायबगंज, एन एच 19 के दोनों तरफ की नई कॉलोनी और अन्य इलाकों पर विशेष नजर है. इंजीनियरों के अनुसार 20 वर्ष में ऐसे सैकड़ों मकान बने हैं जिन्होंने नक्शा बनवाया ही नहीं है.

पहले जारी होगा नोटिस

सर्वे करने वाले बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण कार्य करा रहे भूस्वामियों को पहला नोटिस देकर निर्माण कार्य स्थगित कराते हुए नक्शा बनाने की बात कह कार्रवाई शुरू करेंगे. छपरा नगर निगम क्षेत्र में 50000 से अधिक होल्डिंग है इनमें काफी संख्या में बिना नक्शा वाले मकान है ऐसे भूस्वामियों को चिह्नित कर नोटिस जारी किया जायेगा. नोटिस का जवाब नहीं देने वाले भूस्वामियों के विरुद्ध कार्रवायी की जायीगी. नगर निगम में नगर प्रशासन के सारे नियमों व मानकों को ताक पर रख कर भवनों का बेधड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है. जबकि, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि नगर निगम में बिना अनुमति के भवन निर्माण अवैध है.

क्या है कार्रवाई का प्रावधान

ऐसे भूस्वामियों से जुर्माना की राशि वसूल करते हुए निर्माणाधीन भवनों को तोड़ने तक की कार्रवाई की जा सकती है. नक्शा पास करा भवन निर्माण कार्य कर रहे भूस्वामियों को दो मंजिला मकान बनाने की अनुमति दी गयी है. तय मानकों का उल्लंघन कर भवन निर्माण कार्य करा रहे भूस्वामियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा.

क्या कहते हैं अधिकारी

इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही सर्वे करने वाली टीम विभिन्न वार्डों में दिखेगी. बिना नक्शा पास कराए और बिल्डिंग बाय लॉज का उल्लंघन करने वाले मकान मालिको पर कार्रवाई की जाएगी.

सुनील कुमार पांडे, नगर आयुक्त ,छपरा नगर निगम

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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