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स्प्रिट तस्करी के मामले में आरोपित दोषी करार, सजा की बिंदु पर 12 दिसंबर को होगी सुनवाई

Updated at : 09 Dec 2025 9:54 PM (IST)
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स्प्रिट तस्करी के मामले में आरोपित दोषी करार, सजा की बिंदु पर 12 दिसंबर को होगी सुनवाई

विशेष न्यायाधीश उत्पाद तृतीय, प्रीतम रत्न ने तरैया थाना कांड संख्या 96/24 के आरोपी आदर्श कुमार सिंह चैनपुर, तरैया को बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी करार दिया है.

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छपरा. विशेष न्यायाधीश उत्पाद तृतीय, प्रीतम रत्न ने तरैया थाना कांड संख्या 96/24 के आरोपी आदर्श कुमार सिंह चैनपुर, तरैया को बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी करार दिया है. सजा सुनाने की तारीख 12 दिसंबर 2025 तय की गयी है. जानकारी के अनुसार, आठ मार्च 2024 को तरैया थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार को गुप्त सूचना मिली कि शराब धंधेबाज अवैध शराब लेकर बाइक से जा रहे हैं. सूचना मिलने के तुरंत बाद थानाध्यक्ष ने चौक-चौराहों पर वाहनों की जांच शुरू की. जांच के दौरान पानापुर नहर से तरैया की ओर जा रही एक बाइक को रोका गया. बाइक पर सवार दो लोग बोरा लेकर जा रहे थे. पुलिस देखे जाने पर आरोपित भागने लगे, लेकिन पकड़ में आ गया. बोरा की जांच में 35 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद हुआ. आरोपित आदर्श कुमार सिंह और एक अन्य आरोपित को गिरफ्तार किया गया. आरोपित आदर्श कुमार सिंह गिरफ्तारी के दिन से ही मंडल छपरा की जेल में बंद हैं. उसके खिलाफ पहले से नौ मामले दर्ज हैं. पटना उच्च न्यायालय ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. विशेष लोक अभियोजक उत्पाद गुंजन वर्मा ने न्यायालय में कुल पांच गवाहों की गवाही करायी. पुलिस ने 30 अप्रैल 2024 को अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित किया. 22 जुलाई 2024 को न्यायालय ने आरोपित के विरुद्ध आरोप तय किये. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रघुवंश सिंह, मनोज कुमार सिंह, विभूति कुमार सिंह और राज किशोर सिंह ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत आदर्श कुमार सिंह को दोषी करार दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ALOK KUMAR

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