महादलित हत्याकांड में वार्ड पार्षद समेत सात को उम्रकैद

छपरा (कोर्ट) : रंगदारी नहीं देने पर एक महादलित की हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने सात आरोपितों, जिसमें वार्ड पार्षद समेत तीन सहोदर भाई भी शामिल हैं, को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने भगवान बाजार थाना […]
छपरा (कोर्ट) : रंगदारी नहीं देने पर एक महादलित की हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने सात आरोपितों, जिसमें वार्ड पार्षद समेत तीन सहोदर भाई भी शामिल हैं, को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने भगवान बाजार थाना कांड संख्या 124/12 के सत्रवाद संख्या 765/12 की सुनवाई करते हुए मामले के आरोपितों वार्ड पार्षद हरेराम साह, सियाराम साह व जयराम साह के अलावा तीन अन्य सहोदर भाइयों खोबा राय,
विजय राय और उदय राय के अलावा रुस्तम अंसारी सभी भगवान बाजार थाना क्षेत्र के गुदरी छावनी निवासी को भादवि की धारा 302/34 तथा एससीएसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास के साथ ही प्रत्येक को 10 हजार का अर्थ दंड की सजा, जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है. अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार इसी थाना क्षेत्र के मासूमगंज निवासी महादलित हर्ष रंजन राज से उपरोक्त आरोपितों द्वारा रंगदारी में 50 हजार रुपये की मांग की गयी
, जिसे पूरा नहीं करने पर सबों ने 30 जून, 2012 को घेर कर चाकू समेत अन्य धारदार हथियार से प्रहार कर जख्मी कर दिया था. जख्मी अवस्था में उसे सदर अस्पताल में भरती कराया गया, जहां उसने अपना बयान कलमबद्ध करवाया था. चिकित्सक ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया था, जहां उसकी मौत हो गयी थी. मिली जानकारी के अनुसार मृतक हर्ष अधिवक्ता पुत्र था.
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