गंडामन मामले के अनुसंधानकर्ता की हुई गवाही

Published at :01 Dec 2015 6:22 PM (IST)
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गंडामन मामले के अनुसंधानकर्ता की हुई गवाही

गंडामन मामले के अनुसंधानकर्ता की हुई गवाही बचाव पक्ष ने किया प्रतिपरीक्षणलोक अभियोजक ने सौंपी साक्षियों की सूची संवाददाता, छपरा (कोर्ट)मशरक के गंडामन हादसा मामले में अभियोजन द्वारा कांड के अनुसंधानकर्ता को प्रति परीक्षण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किय गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में प्रस्तुत होने […]

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गंडामन मामले के अनुसंधानकर्ता की हुई गवाही बचाव पक्ष ने किया प्रतिपरीक्षणलोक अभियोजक ने सौंपी साक्षियों की सूची संवाददाता, छपरा (कोर्ट)मशरक के गंडामन हादसा मामले में अभियोजन द्वारा कांड के अनुसंधानकर्ता को प्रति परीक्षण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किय गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में प्रस्तुत होने के उपरांत बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद तथा नरेश प्रसाद राय द्वारा अनुसंधानकर्ता धर्मेंद्र भारती से घटना को लेकर तथा उससे संबंधित कई सवाल पूछे गये, जिसका श्री भारती ने अपने जानकारी अनुसार जवाब दिया. बताते चलें कि कोर्ट द्वारा निर्धारित की गयीं चार तिथियों पर अनुपस्थित रहने तथा कोर्ट के सख्त एतराज और कार्रवाई किये जाने की बात पर पांचवीं तारीख को अनुसंधानकर्ता कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनका प्रति परीक्षण किया. मौके पर लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह तथा सहायक समीर कुमार मिश्र भी उपस्थित थे. साक्ष्य व प्रति परीक्षण के उपरांत लोक अभियोजक श्री सिंह ने पांच गवाहों, जिनमें सभी सीआइडी तथा विशेष जांच टीम के सदस्य हैं और जिनकी गवाही होनी बाकी है की सूची न्यायालय को सौंपी है. अभियोजक द्वारा जिन पुलिस अधिकारियों की सूची सौंपी गयी है, उनमें विशेष जांच टीम के नरेंद्र कुमार तथा सीवान जिले के तत्कालीन मैरवा थानाध्यक्ष रमेश कुमार के अलावा अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस अधिकारी अश्विनी कुमार, मनोज सुमन और रामनाथ तिवारी शामिल हैं. इन अधिकारियों की गवाही 11 दिसंबर तक कराने की बात कही गयी है. साथ ही इस सूची को एक कॉपी सारण के पुलिस अधीक्षक को भी सौंपी गयी है ताकि साक्षियों को कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि को प्रस्तुत कराया जा सके. साक्ष्य के दौरान मामले में आरोपित बनाये गये अभियुक्तों मीना देवी और अर्जुन राय की पेशी हुई, जिन्हें तीन दिसंबर को पुन: प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया.

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