चिमनी भट्ठा संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Updated at : 11 Sep 2019 5:48 AM (IST)
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गड़खा : खनन पदाधिकारी ने गलत कागजात के आधार पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से एनओसी लेने के मामले में चिमनी मालिक के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराया है. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि एसकेवाइ ईंट उद्योग के प्रोपराइटर व डोरीगंज थाना क्षेत्र के जैतिया वाजितपुर निवासी अमर राय द्वारा ईंट […]
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गड़खा : खनन पदाधिकारी ने गलत कागजात के आधार पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से एनओसी लेने के मामले में चिमनी मालिक के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराया है. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि एसकेवाइ ईंट उद्योग के प्रोपराइटर व डोरीगंज थाना क्षेत्र के जैतिया वाजितपुर निवासी अमर राय द्वारा ईंट भट्ठा स्थापित करने के लिए उनके आवेदन के आलोक में सीटीइ निर्गत किया गया था.
मजलिसपुर गांव निवासी भूपेंद्र सिंह द्वारा पटना हाइकोर्ट में एक वाद दायर किया गया था. इस स्थल पर पूर्व में भूपेंद्र सिंह और अमर राय साझेदारी में ईंट-भट्ठे का संचालन कर रहे थे. उसी स्थल पर अमर राय द्वारा उन्हें बेदखल कर अन्य खेसरा के आधार पर एनओसी हासिल कर ली गयी. इस मामले में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीओ से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी.
सीओ द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निर्गत एनओसी में उल्लेखित खेसरा उक्त स्थल पर अवस्थित नहीं है. सीओ के प्रतिवेदन के आलोक में ईंट भट्ठा संचालक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की बात कही गयी है. इस मामले में गड़खा थाने में 420 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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