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Samastipur: हत्या के दो अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 31 Jul 2025 10:49 PM (IST)
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Samastipur: हत्या के दो अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास की सजा

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश शुक्ला ने हत्या के दो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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समस्तीपुर. द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश शुक्ला ने हत्या के दो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी किया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाप्ता मोहिउद्दीनगर थाने के मटिऔर निवासी जयकांत राय उर्फ बउआ और रोहित कुमार हैं. जयकांत राय को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है. न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि सभी सजायें साथ-साथ चलेगी.अखिलेश राय के द्वारा मोहिउद्दीननगर थाने में प्राथमिक दर्ज करायी थी. दोनों को अपने पिता की हत्या करने के लिये आरोपित किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक शिव शंकर ठाकुर कर रहे रहे थे, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल किशोर राय व रविन्द्र कुमार सिंह थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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