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Samastipur : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 23 Dec 2025 6:06 PM (IST)
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Samastipur : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

अनन्य विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉस्को डॉ. किशोर कुणाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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समस्तीपुर . अनन्य विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉस्को डॉ. किशोर कुणाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजायाप्ता मुसरीघरारी थाने के गंगापुर निवासी महेन्द्र साह हैं. अभियुक्त को न्यायालय ने 25 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी है. विदित हो कि घटना की पीड़िता के द्वारा महिला थाना कांड संख्या 13/2022 दर्ज करायी गयी थी. पीड़ित ने प्राथमिकी 3 मार्च 2022 को दर्ज करायी थी. न्यायालय ने अभियुक्त को पीड़िता को भी पांच लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी आदेश दिया है. इस मामले में सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार देव ने 11 गवाहों की गवाही कराकर न्यायालय में साक्ष्य व सबूत पेश किये थे. अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ठाकुर विक्रम सिंह ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GIRIJA NANDAN SHARMA

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