जिले के सभी निजी विद्यालयों को ज्ञानदीप पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 22 May 2024 11:16 PM

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जिले के सभी निजी विद्यालयों को ज्ञानदीप पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा. पंजीयन नहीं कराने वाले निजी विद्यालय जिले में संचालित नहीं होंगे.

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समस्तीपुर : जिले के सभी निजी विद्यालयों को ज्ञानदीप पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा. पंजीयन नहीं कराने वाले निजी विद्यालय जिले में संचालित नहीं होंगे. साथ ही साथ मान्यता रद्द कर दी जायेगी. मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों का 25 प्रतिशत नामांकन लिया जाना है. नामांकन में पारदर्शिता को लेकर इस सत्र से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जानी है. निबंधन नहीं कराने वाले निजी स्कूलों में आरटीई के तहत नामांकन नहीं हो सकेगा. जिले में वर्तमान में 592 शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय है,जबकि 200 से ज्यादा बिना अनुमति के निजी स्कूल संचालित है. पूर्व में ही सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन कराने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद अभी तक ज्यादातर विद्यालयों ने पोर्टल पर निबंधन नहीं कराया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने डीईओ और डीपीओ समग्र शिक्षा से प्रस्वीकृत निजी विद्यालय एवं ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधित विद्यालयों की संख्या में अंतर को लेकर सवाल पूछा है. वैसे चिन्हित विद्यालय जिसने अभी तक प्रस्वीकृति नहीं ली है और जो निजी विद्यालय प्रस्वीकृति के बाद भी पोर्टल पर निबंधन नहीं कराया है,उन पर कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी गई है. पोर्टल पर निजी विद्यालयों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इस मामले में शिक्षा विभाग काफी गंभीर है. विदित हो कि ज्ञानदीप पोर्टल पर अबतक करीब दो सौ निजी विद्यालय ही पंजीकृत हुए है. राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत निजी विद्यालय खोलने के लिए मानकों को पूरा करना और शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति होना जरूरी है, अन्यथा निजी विद्यालयों की परेशानी बढ़ जायेगी. प्रभारी डीईओ नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 25 फीसदी सीट पर आरटीई के तहत नामांकन को अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना है. बच्चों का चयन ऑनलाइन ही राज्यस्तर पर होगा. ऐसे में निजी विद्यालय इसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं कर पायेंगे. प्रभारी डीईओ ने बताया कि निर्धारित तिथि तक निबंधन नहीं किये जाने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जायेगी. निजी स्कूलों में अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी. आरटीई के तहत निजी स्कूलों में होने वाले नामांकन की निगरानी की जायेगी. इसके लिए विभाग ने ज्ञानदीप पोर्टल तैयार कराया है. अब जिले के निजी विद्यालयों में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से आरटीई नामांकन की निगरानी होगी. इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर अब अभिवंचित वर्ग के बच्चों का ऑनलाइन नामांकन होगा. अब स्कूलों में नामांकन स्कूल के स्तर पर नहीं, बल्कि शिक्षा अधिकारियों के स्तर से होगी. इसमें केन्द्रीयकृत व्यवस्था की गई है.

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