बालू के अवैध उत्खनन की प्राथमिकी दर्ज
शाहपुर पटोरी. पटोरी थाना में जिला खनन कार्यालय समस्तीपुर के खान निरीक्षक लक्ष्मण राय द्वारा गंगा के तटीय क्षेत्रों में अवैध रूप से बालू उत्खनन के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. यह प्राथमिकी बीएमएल एक्ट 1972 के नियम 40(1)/8 के तहत बिहार खनिज नियमावली 2003 से संबंधित धाराओं के अंतर्गत की गयी है. […]
शाहपुर पटोरी. पटोरी थाना में जिला खनन कार्यालय समस्तीपुर के खान निरीक्षक लक्ष्मण राय द्वारा गंगा के तटीय क्षेत्रों में अवैध रूप से बालू उत्खनन के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. यह प्राथमिकी बीएमएल एक्ट 1972 के नियम 40(1)/8 के तहत बिहार खनिज नियमावली 2003 से संबंधित धाराओं के अंतर्गत की गयी है. दर्ज करायी गयी. प्राथमिकी में माधोपुर क्षेत्र के लिए दक्षिणी डुमरी पंचायत के पूर्व मुखिया महेश राय व हेतनपुर के श्रवण राय और रून्नी भूईंया के समीप हो रही बिक्री के लिए हेतनपुर के ही जर्नादन राय तथा विनय राय को नामजद किया गया है और कई अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज कराया गया है. इस मामले में गंगा के किनारे रखे गये लगभग 5000 सीएफटी बालू जब्त कर वहां चौकीदार की बहाली कर दी गयी है. इस संबंध में पटोरी थाना में कांड संख्या 68/15 के तहत दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि इनलोगों के द्वारा गंगा से अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर व्यापार किया जा रहा था. इसका भंडारण मोहनपुर एवं पटोरी के रसलपुर, माधोपुर सरारी, रून्नी भूईंया आदि स्थलों पर किया गया था. छापेमारी में खान निरीक्षक के साथ मोहनपुर ओपी के श्रवण कुमार भी मौजूद थे. ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी पटोरी एसडीओ अनिल कुमार ने छापेमारी कर दो लोगों को गिरफ्तार किया था और रसलपुर के पंचायत सचिव के बयान पर पटोरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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