17 हजार अर्थदंड की मिली सजा
दलसिंहसराय. सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी केडी राजाजी के न्यायालय में मोटर दुर्घटना में सोमवार को उजियारपुर थाना के चांदचौर गांव के चंदन कुमार मिश्र को दोष स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार विगत 9 जनवरी 11 को थाने के परोरिया गांव के अरुण […]
दलसिंहसराय. सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी केडी राजाजी के न्यायालय में मोटर दुर्घटना में सोमवार को उजियारपुर थाना के चांदचौर गांव के चंदन कुमार मिश्र को दोष स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार विगत 9 जनवरी 11 को थाने के परोरिया गांव के अरुण कुमार चौधरी के 6 वर्षीय नाती अभिनाश अपने दरवाजे पर खेला रहा था. इसी बीच बाइक चालक तेज गति से बाइक चलाते हुए बालक को ठोकर मार दिया. जिसे गंभीरावस्था में इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गयी. इस संबंध में मृतक के नाना ने उजियारपुर थाना में कांड दर्ज कराया था. कोर्ट में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने पर 17 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने 15 हजार रुपये अर्थदंड की राशि मृतक के परिजनों को अदा करने का भी आदेश दिया.
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