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आर्म्स एक्ट में तीन साल सश्रम कारावास की सजा

रोसड़ा. जेल में बंद सिंघिया थाना कांड संख्या 97/12 के अभियुक्त माहे गांव निवासी कल्लर साह को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-13) के तहत एसडीजेएम बैजनाथ राय के कोर्ट में तीन साल की सश्रम की कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. साथ ही जुर्माना की राशि नहीं देने पर अर्थदंड के […]

रोसड़ा. जेल में बंद सिंघिया थाना कांड संख्या 97/12 के अभियुक्त माहे गांव निवासी कल्लर साह को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-13) के तहत एसडीजेएम बैजनाथ राय के कोर्ट में तीन साल की सश्रम की कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. साथ ही जुर्माना की राशि नहीं देने पर अर्थदंड के रूप में तीन माह का अतिरिक्त सजा सुनाया गया है. बता दें कि अभियुक्त अजय कुमार साह सिंघिया थाना कांड में जेल में बंद था. पुलिस ने इसके निशानदेही पर विदेशी आर्म्स एवं दर्जनों जिंदा गोली बरामद कर सफलता पायी थी. इसमें 3 अक्तूबर 12 को माहे गांव के एक खेत से पिस्तौल के साथ 9 एमएम की गोली जिसपर मेड इन बंग्लादेश एवं ओनली आर्मी सप्लाइ लिखा हुआ था. दूसरा ऑटोमेटिक पिस्तौल जर्मनी लिखा हुआ एवं ओनली जर्मनी आर्मी सप्लाइ लिखा हुआ था. साथ ही एक काले रंग का देसी कट्टा, पिस्तौल, 1.54 की दो एवं .303 बोर का दो जिंदा कारतूस व 9 एमएम की 14 जिंदा गोली अभियुक्त के निशानदेही पर बरामद की थी. कोर्ट ने उक्त अभियुक्त को पीडब्लू के आधार पर कोर्ट में बुलाया था. जिसपर टीआर नंबर 2993/13 एवं जीआर नंबर 864/12 दर्ज है.

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