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परिवाद दायर करने पर जनवितरण प्रणाली दुकानदार को मिला मार्जिन मनी का लाभ

Updated at : 28 Jul 2025 6:27 PM (IST)
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परिवाद दायर करने पर जनवितरण प्रणाली दुकानदार को मिला मार्जिन मनी का लाभ

जनवितरण प्रणाली दुकानदार को मिला मार्जिन मनी का लाभ

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सहरसा . जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवादियों को निर्धारित समय तक न्याय मिल रहा है. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार परिवादियों को समय पर न्याय मिले इसके लिए हमेशा लगे रहते हैं. निर्धारित समय तक सुनवाई पूरी कर सही परिवादी को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता में है. जिससे परिवादियों को समय पर न्याय मिल रहा है व वे बिना परेशानी के न्याय पाकर आनंदित हो रहे हैं. जिससे कार्यालय की साख बढ़ी है व परिवादी बिना देर किये परिवाद दायर कर रहे हैं. ताजा मामला सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सरडीहा वार्ड आठ निवासी परिवादी काजल कुमारी ने परिवाद दिया गया था कि उन्हें जन वितरण प्रणाली तहत किये गये कार्य में मार्जिन मनी नहीं मिला है. परिवाद के आलोक में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को नोटिस निर्गत की गयी. जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम ने महापबंधक वित्त व आंतरिक वित्तीय सलाकार निगम मुख्यालय पटना को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि दिया व प्रतिवेदित किया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक के आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर काजल कुमारी काे बकाया मार्जिन मनी की राशि 75751.90 का भुगतान कर विवरणी भेजा. परिवादी ने कहा कि परिवाद दायर करने के बाद द्रुत गति से उनका बकाया मार्जिन मनी का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया. उनके शिकायत का निवारण हो गया. परिवादी के अनुरोध पर वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी. परिवादी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को धन्यावाद ज्ञापित किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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