वीबी जी राम जी योजना को लेकर डीडीसी ने दी विस्तृत जानकारी

वीबी जी राम जी योजना को लेकर डीडीसी ने दी विस्तृत जानकारी
प्रति वित्तीय वर्ष मिलेगा 125 दिनों की वैधानिक मजदूरी सहरसा . विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर शुक्रवार को उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने अपने कार्यकाल वेश्म में मीडिया प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एक खुशहाल व मजबूत ग्रामीण भारत के लिए एम्पावरमेंट, ग्रोथ, कन्वर्जेंस व सैचुरेशन पर फोकस किया गया है. विकसित भारत 2047 को देखते इसे लाया गया है. इसके तहत पानी की सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंस पर जोर देना, रोजगार पैदा करना व पंचायतों को सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान देने में सक्षम बनाना है. सैचुरेशन-बेस्ड प्लानिंग, कन्वर्जेसर, संपूर्ण ग्रामीण विकास ढांचे को जोड़ते हुए एक समेकित दृष्टिकोण रखा गया है. इसके तहत प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों की वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी. जबकि मनरेगा में सिर्फ एक सौ दिनों का ही था. विकसित ग्राम पंचायत प्लान के सभी कार्यों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में एकीकरण, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मौसम घटनाओं से निपटने के लिए कार्य किया जाएगा. राज्य सरकार बुवाई एवं कटाई के मौसम को ध्यान में रखते प्रति वर्ष कुल 60 दिनों की अवधि के लिए, अधिसूचना जारी करेगी. जिनके दौरान इस अधिनियम के तहत कार्य नहीं कराए जाएंगे. केंद्र प्रायोजित इस योजना में केंद्र एवं राज्य का हिस्सा 60:40 होगा. प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण स्थितियों के दौरान समय पर प्रतिक्रिया एवं राहत पहुंचाने के लिए विशेष शिथिलता, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्पेशल टेक्नोलॉजी-आधारित प्लानिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग, साप्ताहिक पब्लिक डायलॉग व मजबूत सोशल ऑडिट से पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना है. केंद्र सरकार मजदूरी की दरें नोटिफाई करेगी. तब तक मनरेगा की दरें लागू रहेंगी. राज्य छह माह के अंदर योजना को अधिसूचित करेंगे. तय समय में काम नहीं दिया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा. मौके पर डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार, डीपीओ नीरज कुमार सहित अन्य मौजूद थे.
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