32 पीड़ितों को मुआवजा राशि का किया गया भुगतान

Updated at : 24 Mar 2026 6:15 PM (IST)
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32 पीड़ितों को मुआवजा राशि का किया गया भुगतान

32 पीड़ितों को मुआवजा राशि का किया गया भुगतान

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एससी एसटी अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुई बैठक सहरसा . जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अधक्षता में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सत्तर्कता अनुश्रवण समिति की बैठक मंगलवार को आहूत की गयी. बैठक में विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, पुलिस अधीक्षक हिमांशु, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक व अन्य पदाधिकारी शामिल हुए. अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में न्यायालय के समक्ष हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में पीड़ितों का पक्ष सही ढंग से उपस्थापित कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया. माह दिसंबर एवं फरवरी में एक आरोप गठन किया गया. जबकि चार सजा हुई. विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया गया कि न्यायालय के समक्ष पूर्ण तैयारी कर पक्ष रखना सुनिश्चित करें. जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि हत्याकांड के मामलों में 25 मृतक के आश्रितों को माह दिसंबर तक पेंशन का भुगतान किया गया है. बसनही थाना कांड संख्या 248/24 हत्याकांड में मृतक जेठा टूडू के आश्रित पत्नी श्रीदेवी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत परिचारी विशिष्ट के पद पर नियुक्ति दी गयी है. इसी प्रकार गत बैठक के बाद आलोच्य अवधि 31 दिसंबर से 23 मार्च तक कुल 32 पीड़ितों को मुआवजा राशि कुल 18 लाख 55 हजार 260 रूपये का भुगतान किया गया. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि दर्ज मामलों में त्वरित कार्रवाई कर मुआवजा भुगतान एवं अन्य लाभ देने की कार्रवाई करें. अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी.

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