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पीएम कुसुम योजना के तहत सौर प्लांट के लिए आवेदन दो अप्रैल तकः विद्युत कार्यपालक अभियंता

पीएम कुसुम योजना के तहत सौर प्लांट के लिए आवेदन दो अप्रैल तकः

सहरसा . बिहार में पीएम कुसुम योजना के तहत सौर प्लांट के लिए दो अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है. जानकारी देते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता सहरसा अमित कुमार ने बताया कि बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 962 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े कुल 3188 कृषि व मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए जारी की गयी निविदा भरने की अंतिम तिथि आठ जनवरी तक थी. जिसे बढाकर दो अप्रैल तक कर दिया गया है. इसके अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान कंपनी के दूरभाष नंबर 7320924004 एवं 7635094261 के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी में वृद्धि करना व कृषि कार्यों के लिए राज्य में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. जिससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी. निविदा से संबंधित दस्तावेज व संशोधनों के साथ विद्युत उपकेंद्रों की सूची बिहार ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध है. योजना के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार प्रति मेगावाट एक करोड़ पांच लाख रुपए की वित्तीय सहायता एवं बिहार सरकार प्रति मेगावाट 45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. सफल निवेदक को 12 महीने के अंदर सोलर प्लांट का निर्माण कर उसे 11 केवी लाइन द्वारा विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना होगा. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 25 वर्षों के लिए इस प्लांट से बिजली खरीदने का इकरारनामा करेंगी व एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग चार एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है. इस योजना का लाभ किसान, किसान समूह, सहकारिता, पंचायत, किसान उत्पादक संघ, जल उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह बिना किसी तकनीकी वित्तीय मापदंड के लाभ ले सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को क्लास थ्री डिजिटल सिग्नेचर, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है.

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