सहारा इंडिया को दो लाख 65 हजार भुगतान का आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Oct 2019 8:20 AM
सहरसा : उपभोक्ता फोरम सहरसा के अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ तिवारी, सदस्य शिवानी चौधरी तथा गंगाधार कुमार के द्वारा फोरम वाद संख्या 88/16 में सेक्टर मैनेजर सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी सोनवर्षाराज, सेक्टर मैनेजर सहारा इंडिया सहरसा तथा रीजनल मैनेजर सहारा इंडिया सहरसा को आदेशित करते हुए कहा कि विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी मुक्तिनाथ […]
सहरसा : उपभोक्ता फोरम सहरसा के अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ तिवारी, सदस्य शिवानी चौधरी तथा गंगाधार कुमार के द्वारा फोरम वाद संख्या 88/16 में सेक्टर मैनेजर सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी सोनवर्षाराज, सेक्टर मैनेजर सहारा इंडिया सहरसा तथा रीजनल मैनेजर सहारा इंडिया सहरसा को आदेशित करते हुए कहा कि विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी मुक्तिनाथ गुप्ता को 30 दिनों के भीतर 2 लाख 50 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान कर दें एवं आर्थिक शारीरिक मानसिक क्षति के रूप में दस हज़ार एवं वाद खर्च के रूप में पांच रुपये का अतिरिक्त भुगतान करें.
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