पीएनबी के शाखा प्रबंधक पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप

Updated at : 17 Mar 2018 5:24 AM (IST)
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पीएनबी के शाखा प्रबंधक पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप

ऋण देने के नाम पर शाखा प्रबंधक ने दस प्रतिशत मांगे थे रिश्वत सरायगढ़ : प्रखंड क्षेत्र के पीएनबी एन सिमरी भपटियाही बाजार के शाखा प्रबंधक राहुल कुमार झा पर रिश्वत लेने के बावजूद भी ऋण नहीं देने, मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप शाहपुर पृथ्वी पट्टी पंचायत के प्रमोद साहू ने लगाया है. […]

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ऋण देने के नाम पर शाखा प्रबंधक ने दस प्रतिशत मांगे थे रिश्वत

सरायगढ़ : प्रखंड क्षेत्र के पीएनबी एन सिमरी भपटियाही बाजार के शाखा प्रबंधक राहुल कुमार झा पर रिश्वत लेने के बावजूद भी ऋण नहीं देने, मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप शाहपुर पृथ्वी पट्टी पंचायत के प्रमोद साहू ने लगाया है. आवेदक प्रमोद साहू ने शाखा प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, मुख्यमंत्री, रिजनल मैनेजर दरभंगा, लोकायुक्त पटना, कमिश्नर सहरसा, डीआइजी सहरसा, डीएम सुपौल सहित 13 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर मामले की जांच कर शाखा प्रबंधक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है.
दिये आवेदन में पीड़ित श्री साहू ने बताया है कि जिला गव्य विकास कार्यालय सुपौल द्वारा गाय खरीदने के लिए 3 लाख 52 हजार 500 रुपये स्वीकृत किया गया. स्वीकृत कागजात को लेकर पीएनबी शाखा प्रबंधक के पास जमा किया गया. शाखा प्रबंधक ने ऋण देने के नाम पर दस प्रतिशत रिश्वत देने के मांग की. उन्होंने यह भी बताया है कि ऋण की राशि भुगतान कराने को लेकर उन्होंने 34500 शाखा प्रबंधक को दिया है. इसके बाद से शाखा प्रबंधक द्वारा प्रतिदिन कार्य दिवस में बुलाने लगे और दस फीसदी मार्जिन मनी उनके अकाउंट पर जमा देने को कहा. जिसके बाद वे 9 एवं 10 जनवरी 2018 को 36 हजार की मार्जिन राशि भी जमा दिया. उसके बाद से शाखा प्रबंधक द्वारा ऋण भुगतान में आजकल की बात कह कर टालते रहे.
लगाये गये आरोप मनगढ़ंत : शाखा प्रबंधक
पीड़ित ने यह भी बताया है कि गत छह मार्च को शाखा प्रबंधक से उन्होंने कहा कि वे गरीब व बेरोजगार हैं. कर्ज लेकर रिश्वत व मार्जिन मनी जमा दिया है. बताया कि बैंक प्रबंधन के अनुसार वे बैंक की सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं. जहां शाखा प्रबंधक श्री कुमार ने उनके साथ गाली- गलौज करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गये. इस बाबत पूछे जाने पर शाखा प्रबंधक राहुल कुमार झा का कहना है कि आवेदक का आरोप मनगढ़ंत और निराधार है. पूर्व में भी बैंक लोन का डिफॉल्टर रह चुका है. जिस कारण ऋण नहीं दिया जा सकता है.
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